कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए निजी शिकायत आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

Shahadat

24 Jun 2022 5:46 AM GMT

  • कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए निजी शिकायत आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए निजी शिकायत विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 212(6) सुनिश्चित करती है कि उचित जांच के बाद ही धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यह विभिन्न कंपनियों के लाखों शेयरधारकों की शिकायतों से सुरक्षा प्रदान करता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर शिकायतकर्ता का यह तर्क कि कोई शेयरधारक धोखाधड़ी के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है, स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी।"

    संक्षिप्त तथ्य

    आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश की फाइल पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं पिता और पुत्री के संबंध में क्रमशः आरोपी नंबर 1 और 2 के रूप में पेश किया गया था।

    शिकायत के अनुसार परिवादी अर्थात प्रतिवादी नं. 1 और उसके दिवंगत भाई ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1997 में मेसर्स पेरेग्रीन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के तहत कंपनी को शामिल किया। शिकायतकर्ता और उनके दिवंगत भाई कंपनी के प्रमोटर/निदेशक थे। जून, 2002 में यह दावा किया गया कि आरोपी नंबर एक हैदराबाद में इमारत के एक हिस्से में किरायेदार के रूप में रहता था, जिस पर शिकायतकर्ता के परिवार का स्वामित्व है।

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह तलाकशुदा है और अपनी पहली शादी से अपनी मां और नाबालिग बेटी के साथ एक ही इमारत में रह रहा है। 2010 के आसपास शिकायतकर्ता के भाई को पेट के कैंसर का पता चला। इससे कंपनी के मामलों की उपेक्षा की होने लगी।

    यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी नंबर एक ने शिकायतकर्ता को कंपनी में निदेशक के रूप में शामिल करने के लिए प्रेरित किया और कंपनी की देखभाल करने का वादा किया। उसके प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए शिकायतकर्ता उसे कंपनी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल करने के लिए सहमत हो गया। उक्त उद्देश्य के लिए आरोपी नं. एक ने शिकायतकर्ता को कागज की खाली शीट सहित विभिन्न दस्तावेजों पर इस आधार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा कि कई दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता हो सकती है।

    शिकायतकर्ता के भाई ने 2010 में कंपनी के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से बिस्तर पर था। इस दौरान शिकायतकर्ता व आरोपित नं. एक ने 2011 में शादी की और आरोपी नं. एक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोनों के बीच की शादी कभी नहीं चल पाई और अपूरणीय रूप से शादी टूट गई।

    शिकायतकर्ता ज्यादातर समय भारत से बाहर रहती है। उसने दावा किया कि आरोपी नंबर एक ने अपने पिता यानी आरोपी नंबर दो की मिलीभगत से कंपनी के प्रबंधन, बोर्ड के प्रस्तावों, वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेजों और कंपनी की शेयरधारिता में अवैध रूप से बड़े बदलाव किए। यह आरोप लगाया गया कि उसने प्रतिवादी नंबर एक को अल्पसंख्यक शेयरधारक बनाने के लिए खुद को कंपनी के 63,000 शेयर जारी किए। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि उसने अवैध रूप से अपने पिता को 2014 में अतिरिक्त निदेशक के रूप में और उसके बाद 2015 में निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

    पक्षकारों की दलीलें

    याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (6) के तहत आर्थिक अपराध न्यायालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के दंड से निपटने वाले अपराध का संज्ञान केवल निदेशक ले सकता है। एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) या उस सरकार द्वारा उस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज की गई। आर्थिक अपराध न्यायालय ने शिकायत का संज्ञान लिया, भले ही इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(6) के तहत निर्धारित व्यक्तियों की श्रेणियों द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए याचिका सुनवाई रखने योग्य नहीं है।

    प्रतिवादी नंबर एक के वकील का तर्क था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 केवल एसएफआईओ द्वारा कंपनी के मामलों की जांच और केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाने पर लागू होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 439 गैर-संज्ञेय अपराधों से निपटने के लिए न्यायालय धारा 447 सहित किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, जब तक कि एसएफआईओ को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जांच नहीं सौंपी गई है।

    अदालत का फैसला

    जस्टिस जी राधा रानी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (6) की जांच करते हुए कहा कि यह तुच्छ शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उचित जांच के बाद ही धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

    अदालत ने माना कि धारा 439 (1) के तहत ही अपवाद बनाया गया कि अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अपराधों को छोड़कर अधिनियम के तहत हर अपराध को गैर-संज्ञेय माना जाएगा। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 439 उक्त अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराध का संज्ञान निचली अदालत द्वारा एक निजी शिकायत पर नहीं लिया जा सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार उनके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्टीकरण मांगता है, दस्तावेज पेश करने और जांच करने के लिए कहता है। यदि रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच में आगे की जांच के लिए सामग्री का खुलासा होता है तो वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के तहत कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर सकती है। यदि केंद्र सरकार आरोपों को सच मानती है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कि मामला एसएफआईओ द्वारा जांच के लिए उपयुक्त है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत एसएफआईओ द्वारा मामले की जांच करने का निर्देश देता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यदि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी दो व्यथित है तो उसे अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड की मांग करने, जांच करने और एक राय पर पहुंचने के लिए सक्षम व्यक्ति है। यदि वहां है कोई भी सामग्री, वह एसएफआईओ द्वारा जांच के लिए सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि एसएफआईओ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र करने में सक्षम है तो यह केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद चार्जशीट दाखिल करेगा।"

    इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 451 के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 212(6) के तहत संज्ञान की रोक के कारण याचिकाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब कंपनी द्वारा लिखित रूप में शिकायत नहीं दी गई। निदेशक, एसएफआईओ या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो उक्त सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत हो।

    नतीजतन, आपराधिक याचिका की अनुमति दी गई थी।

    केस टाइटल: श्रीमती सुमना परुचुरी बनाम जक्का विनोद कुमार रेड्डी

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