'आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं': तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस को अनिवार्य विषय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा

Shahadat

16 July 2022 7:00 AM GMT

  • आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं: तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस को अनिवार्य विषय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1992) में निर्णय के बाद प्रतिवादी-राज्य को एनवायरमेंटल साइंस को अनिवार्य विषय बनाने के लिए एक जनहित याचिका का निपटारा किया।

    एमसी मेहता मामले में सिनेमा प्रदर्शनी हॉल को स्लाइड प्रदर्शित करने और पर्यावरण पर मुफ्त में सूचना प्रसारित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए एनवायरमेंटल साइंस को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को कई निर्देश जारी किए।

    आदेश में कहा गया,

    "हम सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जागरूकता और प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अटॉर्नी-जनरल ने हमें बताया कि केंद्र सरकार उच्च स्तर पर शिक्षा से जुड़ी है और यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन अध्ययनों की निगरानी कर सकता है। उनके अनुसार, बाकी राज्य का विषय है। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने जो हमने कहा है उसे प्रभावी करने के लिए तुरंत उचित कदम उठाएगा अर्थात, यूनिवर्सिटी को पर्यावरण पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता है। वे कॉलेज शिक्षा में हर स्तर पर इसे अनिवार्य विषय बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करेंगे। जहां तक ​​कॉलेज स्तर तक की शिक्षा का संबंध है, हमें प्रत्येक राज्य सरकार की आवश्यकता होगी और मैट्रिक स्तर या यहां तक ​​कि इंटरमीडिएट कॉलेजों तक शिक्षा से जुड़े प्रत्येक शिक्षा बोर्ड को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए पर्यावरण पर अनिवार्य शिक्षा को एक श्रेणीबद्ध तरीके से करने पर विचार करना होगा।"

    हर राज्य सरकार और मैट्रिक या इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा से जुड़े हर शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वे पर्यावरण पर अनिवार्य शिक्षा को क्रमबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए।

    21.03.2017 को हाईकोर्ट ने तेलंगाना राज्य से रिपोर्ट मांगी थी। जवाबी हलफनामे में यह पता चला कि स्कूल विभाग ने पर्यावरण अध्ययन सहित स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से पर्यावरण की अनिवार्य शिक्षा को एक श्रेणीबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।

    उचित विचार करने पर न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादी एनवायरमेंटल साइंस को स्कूल स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने के लिए क्रमिक तरीके से कदम उठा रहा है और एमसी मेहता मामले के आलोक में आगे के उन्नयन की निगरानी करनी चाहिए।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    केस टाइटल: टी धनगोपाल राव बनाम मुख्य सचिव, जल, टीजी

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