तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा
LiveLaw News Network
20 April 2021 11:30 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के बीच शराब की दुकानों, रेस्तरां, मैरिज हॉल और सिनेमाघरों में भीड़ को कम करने के लिए 48 घंटे के भीतर COVID-19 दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
COVID-19 मुद्दों पर जनहित याचिकाओं (जनहित याचिका) के एक बैच की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने COVID -19 के रोकथाम उपायों के हिस्से के रूप में सप्ताहांत के दौरान सरकार से कुछ प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने के लिए कहा।
बेंच ने राज्य सरकार से अपेक्षा की कि वह केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद स्वतंत्र निर्णय ले।
महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।
अदालत ने कहा कि सरकार को भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, सप्ताहांत के दौरान कर्फ्यू/लॉकडाउन के उपायों में से एक के रूप में लागू करना होगा।
खंडपीठ ने आगे कहा,
"हम समीक्षा करेंगे। हम उचित आदेश (अगली सुनवाई में) पारित करने पर विचार करेंगे।"
इससे पहले अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को मामला पोस्ट करते हुए कोर्ट ने सरकार को इससे पहले एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।
तेलंगाना पिछले कुछ दिनों में COVID-19 मामलों की उच्च संख्या देख रहा है, जिससे अधिकारियों को चिंता हो रही है।
इससे पहले, याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने दावा किया कि राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और बेड की उपलब्धता में पारदर्शिता का अभाव है।