"अपने घर को व्यवस्थित करें": तेलंगाना हाईकोर्ट ने COVID 19 की तीसरी लहर के लड़ाई के इंतजाम पूछे, लॉकडाउन लागू करने पर पुलिस की सराहना की

LiveLaw News Network

18 May 2021 4:34 PM IST

  • अपने घर को व्यवस्थित करें: तेलंगाना हाईकोर्ट ने COVID 19 की तीसरी लहर के लड़ाई के इंतजाम पूछे, लॉकडाउन लागू करने पर पुलिस की सराहना की

    तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह अपने घर को व्यवस्थित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कोविड -19 मुद्दों के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

    मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की एक पीठ ने विस्तृत रणनीति देते हुए एक हलफनामा भी मांगा है कि राज्य ने कोविड -19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या चाक-चौबंद प्रबंध किया है जिसकी भविष्यवाणी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है ताकि सरकार इस दौरान झपकी लेती ना रह जाए।

    कोर्ट ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को भी नोटिस जारी किया है, जो गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों को तय करने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल कोविड -19 के इलाज के लिए किया जा रहा है।

    [न्यायालय ने एनपीपीए द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची में कोविड से संबंधित दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है]

    आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम हुईं

    सुनवाई के दौरान, बेंच ने यह देखते हुए नाराजगी व्यक्त की कि कोविड-टेस्ट को प्रति दिन कम से कम 1 लाख नमूनों तक बढ़ाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है।

    बेंच ने कहा,

    "हम ध्यान दे सकते हैं कि यह अदालत लगातार टेस्ट की संख्या बढ़ाने के बारे में, विशेष रूप से आरटीपीसीआर के माध्यम से और टेस्ट को एक लाख तक बढ़ाने के बारे में लगातार कह रही है, लेकिन सरकार बहरी है। जबकि 01.05,2021 को टेस्टिंग के लिए एकत्रित किए गए नमूने 76,330 थे , वही 14.05.2021 तक ये घटकर 57,416 हो गए हैं ... संक्रमण के प्रसार का सही डेटा प्राप्त करने के लिए परीक्षण को तेज किया जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि परीक्षण कम होने पर सकारात्मकता दर कम हो जाएगी।"

    बेड की उपलब्धता पर वास्तविक समय डेटा सही नहीं है

    पीठ ने यह भी नोट किया कि सरकार द्वारा अपने रीयल-टाइम पोर्टल पर दिखाई गई बेड की उपलब्धता वास्तविकता को नहीं दर्शाती है और इसका कोई मतलब नहीं है।

    बेंच ने आदेश दिया,

    "राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उसके वेब पोर्टल पर प्रस्तुत वास्तविक समय डेटा तथ्यात्मक रूप से सही हों और स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर "उपलब्ध अस्पताल बेड" जमीनी हकीकत के अनुरूप हों। वर्तमान में, यह लगता है कि यह निशान से बहुत दूर है।"

    सभी निर्देशों का पालन करें और अनुपालन दर्ज करें

    डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य ने इसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवरण दाखिल नहीं किया है:

    • राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट;

    • राज्य के सभी निजी अस्पतालों के लिए समान रूप से लागू की जाने वाली महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के लिए मूल्य दर चार्ट जारी करना;

    • मई 2021 के मध्य तक 14 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना;

    • शव वाहन बुलाने के लिए टोल-फ्री नंबरों का निर्माण;

    • एक डिस्प्ले बोर्ड का रखरखाव और दैनिक आधार पर अंतिम संस्कार/दफन किए गए शवों की संख्या के संबंध में जानकारी अपलोड करना;

    • आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा l7 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन;

    • गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों, बेसहारा और गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय और/या जनशक्ति के साथ योगदान करने के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के सहयोग से एक नेटवर्क का गठन;

    • प्रवासी श्रमिकों को रैन बसेरों में स्थानांतरित करना, जहां कहीं आवश्यक हो; आदि।

    राज्य को अगले हलफनामे में उक्त प्रत्येक पहलू पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है।

    पुलिस ने सतर्कता से लागू किया लॉकडाउन

    सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा लॉकडाउन दिशानिर्देशों को लागू करने और कोविड के उचित व्यवहार के लिए किए गए सफल उपायों के लिए प्रशंसा की।

    "यह अदालत अपनी संतुष्टि दर्ज करती है कि जिस तरह से तीन आयुक्तों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया है, जैसा कि निर्देश दिया गया था। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर लॉकडाउन के दौरान कोविड ​​​​उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू करना और सख्ती से पालन करना जारी रखेंगे, "आदेश में कहा गया है।

    कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को भी आगाह किया है कि वह लॉकडाउन में ढील के दौरान पर्याप्त उपाय करें, ताकि जनता सामाजिक दूरी और कोविड के उचित व्यवहार के मानदंडों का पालन कर सके।

    इसके अलावा, राज्य को स्थानीय बाजारों को स्थापित करने और लॉकडाउन की अवधि के दौरान किराने का सामान/सब्जियां और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि बड़े बाजार क्षेत्रों में भीड़ से बचा जा सके।

    इसके अलावा, राज्य को प्रत्येक जिले में सिविक प्राधिकारियों को सामुदायिक रसोई स्थापित करने और विशेष रूप से 'लॉकडाउन अवधि के दौरान' जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन / संस्थान के साथ गठजोड़ करने के लिए निर्देश देने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

    अन्य दिशा- निर्देश

    • राज्य सरकार को निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों में नियमित वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, एम्बुलेंस शुल्क आदि के शुल्क में संशोधन करते हुए एक नया सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है;

    • राज्य सरकार को महामारी के दौरान जनता की शिकायतों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के पुनर्गठन के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया गया है;

    • राज्य को यह देखने के लिए निर्देशित किया गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग हैं ,उनसे कई बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाए और उन्हें टीकाकरण में समान प्राथमिकता दी जाए ;

    • राज्य इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आबादी वाले शहरों में ड्राइव-इन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार करे

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