तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिकाओं और आंतरिक संचार के लिए A4 आकार के कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग की अनुमति दी

LiveLaw News Network

18 Nov 2021 9:50 AM GMT

  • तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिकाओं और आंतरिक संचार के लिए A4 आकार के कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग की अनुमति दी

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर याचिका दायर करने और आंतरिक संचार (इंटर्नल कम्युनिकेशन) के लिए A4 आकार के कागज के दोनों प्रिंट करने की अनुमति दी है, ताकि कागज की बचत हो और भंडारण की जगह खाली हो।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ए. राजेशकर रेड्डी की पीठ ने कहा कि फुल कोर्ट ने पहले ही केवल A4 आकार के पेपर का बैक-टू-बैक उपयोग करने का निर्णय लिया था और परिणामी अधिसूचना और संशोधन बहुत जल्द जारी किया जाएगा।

    तदनुसार, इसने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह यथासंभव शीघ्रता से 30 दिनों के भीतर इस आशय की एक आवश्यक अधिसूचना जारी करे।

    न्यायालय अधिवक्ता मयूर मुंद्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका से निपट रहा था। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सभी न्यायिक उद्देश्यों के लिए दोनों पक्षों पर मुद्रित A4 आकार के कागजात के उपयोग को अनिवार्य करने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता का तर्क था कि उक्त अधिनियम से कागज की बचत होगी। इसके परिणामस्वरूप कम पेड़ों की कटाई होगी और अदालत में भंडारण की जगह खाली होगी।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले दो दशकों में लगभग 386 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म गए हैं जिससे वृक्षावनों का नुकसान हुआ है।

    याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पांच मार्च 2020 के सर्कुलर का भी हवाला दिया गया। इसमें कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए कागज के उपयोग और उस पर छपाई में एकरूपता लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले A4 आकार के कागज के दोनों पक्षों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के नक्शेकदम पर चलते हुए केरल हाईकोर्ट ने भी सितंबर 2020 में इसी तरह की अधिसूचना जारी की थी।

    याचिका में कहा गया,

    "दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिसने पर्यावरण चेतना के महत्व पर जोर दिया। संस्थागत स्तर पर लाए गए एक छोटे से बदलाव का व्यापक प्रभाव हो सकता है।"

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मद को जल्द से जल्द लागू करने के लिए फुल कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक में शामिल किया गया और इसे भी मंजूरी दी गई।

    तदनुसार, न्यायालय ने हाईकोर्ट को 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर याचिका दायर करने और आंतरिक संचार के लिए A4 आकार के कागज के उपयोग के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

    केस शीर्षक: मयूर मुंद्रा बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य।

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