TCS Nashik Case: सेशन कोर्ट ने खारिज की निदा खान की अग्रिम ज़मानत अर्जी

Shahadat

2 May 2026 7:04 PM IST

  • TCS Nashik Case: सेशन कोर्ट ने खारिज की निदा खान की अग्रिम ज़मानत अर्जी

    टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) नासिक BPO में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में नासिक सेशन कोर्ट ने शनिवार (2 मई) को आरोपी निदा खान को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देने से इनकार किया। निदा खान ने अपनी प्रेग्नेंसी का हवाला देते हुए अग्रिम ज़मानत की अर्जी दी थी।

    एडिशनल सेशन जज केजी जोशी ने खान के वकील बाबा सैयद और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलें सुनीं। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने 27 अप्रैल को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की ओर से पेश होकर खान की अग्रिम ज़मानत की अर्जी का विरोध किया।

    इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए सैयद ने कहा,

    "जज ने आज (शनिवार) दोपहर फैसला सुनाया और अग्रिम ज़मानत की अर्जी खारिज की। फैसले की विस्तृत कॉपी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।"

    गिरफ्तारी से पहले ज़मानत मांगने के लिए कोर्ट के सामने रखे गए कई अन्य आधारों में से उन्होंने इस बात पर खास ज़ोर दिया कि वह प्रेग्नेंट हैं।

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों मोहम्मद दानिश शेख (जिस पर शादी का झूठा वादा करके एक पीड़ित को बहकाने और दूसरों पर धार्मिक रीति-रिवाज मानने का दबाव डालने का आरोप है), शफी बीखान शेख, रज़ा रफीक मेमन (टीम लीडर, जिस पर स्टाफ को धमकाने और महिला सहकर्मियों के बारे में अश्लील टिप्पणियां करने का आरोप है), तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी और आसिफ आफताब अंसारी (वरिष्ठ कर्मचारी, जिन पर कथित तौर पर पीछा करने, उत्पीड़न करने और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशों के लिए अलग-अलग FIR दर्ज हैं) में शामिल हैं।

    पुलिस ने POSH कमेटी के ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैननी को भी गिरफ्तार किया, जिस पर उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई न करने का आरोप है।

    Next Story