TCS Nashik Case | कोर्ट ने निदा खान को अंतरिम अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

  • TCS Nashik Case | कोर्ट ने निदा खान को अंतरिम अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

    टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) नासिक BPO यौन उत्पीड़न और धार्मिक ज़बरदस्ती के मामले मे, नासिक कोर्ट ने सोमवार (20 अप्रैल) को आरोपी निदा खान को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किया। निदा खान ने अपनी प्रेग्नेंसी का हवाला देते हुए गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत की अर्ज़ी दी थी।

    उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर 27 अप्रैल को विचार किया जाएगा।

    गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत मांगते हुए उन्होंने कोर्ट के सामने कई और आधार भी रखे थे, जिनमें से एक मुख्य आधार यह था कि वह प्रेग्नेंट हैं।

    गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं- मोहम्मद दानिश शेख (जिस पर शादी का झूठा वादा करके एक पीड़ित को बहलाने और दूसरों पर धार्मिक रीति-रिवाज़ों का पालन करने का दबाव डालने का आरोप है), शफ़ी बीखान शेख, रज़ा रफ़ीक़ मेमन (टीम लीडर, जिस पर स्टाफ़ को डराने-धमकाने और महिला सहकर्मियों के बारे में अश्लील टिप्पणियां करने का आरोप है), तौसीफ़ अत्तार, शाहरुख़ कुरैशी, और आसिफ़ आफ़ताब अंसारी (वरिष्ठ कर्मचारी, जिन पर कथित तौर पर पीछा करने, उत्पीड़न करने और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के लिए अलग-अलग FIR में आरोप लगाए गए)।

    पुलिस ने POSH कमेटी के ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी को भी गिरफ़्तार किया, जिस पर उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई न करने का आरोप है।

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