'तांडव' वेब सीरीज : बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देशक, निर्माता, लेखक, अमेजन हेड को ट्रांजिट प्री-अरेस्ट जमानत दी

LiveLaw News Network

21 Jan 2021 6:45 AM GMT

  • तांडव वेब सीरीज : बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देशक, निर्माता, लेखक, अमेजन हेड को ट्रांजिट प्री-अरेस्ट जमानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, अमेजन कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित और लेखक गौरव सोलंकी को उत्तर प्रदेश में नियमित रूप से गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दी यानी ट्रांजिट प्री-अरेस्ट जमानत दी।

    यूपी के हजरतगंज पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत 'तांडव' वेब सीरीज के दिखाए गए कई चित्रों में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सीरीज को प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीमिंग किया गया है। इसी मामले में जस्टिस पीडी नाइक द्वारा तीन सप्ताह की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी गई थी।

    दरअसल, मामले की जांच के लिए यूपी पुलिस मुंबई पहुंची थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ऐबाद पोंडा और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने तर्क दिया है कि उनके मुवक्किल को वर्तमान एफआईआर द्वारा बिना किसी भूमिका के गलत तरीके से फंसाया गया है, इसलिए उन्हें चार सप्ताह की पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दी जानी चाहिए।

    अपने आवेदन कहा कि,

    "एफआईआर, इस वेब सीरीज के किसी भी उदाहरण को निर्दिष्ट नहीं करता है जिसमें वास्तव में किसी भी देवी या देवताओं के अशोभनीय चित्रण किया गया हो। "शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिक आरोप में कहा गया है कि वेब-सीरीज़ की सामग्री में हिंदू देवताओं को अभद्र तरीके से चित्रित किया गया है जो धार्मिक भावनाओं के लिए आहत है और इसमें जातिगत असमानता को दर्शाया गया है, इससे जातिगत भावनाओं को आहत पहुंची है। हालांकि, एफआईआर में वेब-सीरीज़ को किसी विशिष्ट उदाहरण को निर्दिष्ट / पहचान / वर्णन / विस्तृत नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि धार्मिक भावनाओं या कथित रूप से किसी भी अपराध के लिए किसी भी देवी-देवताओं के अभद्र चित्रण किया गया है। "

    आगे कहा कि,

    "उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। "यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उन पर इस तरह की कार्यवाई की जाए।"

    सभी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 153-A, धारा 295, धारा 505 (1) (b), धारा 505 (2) और धारा 469 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66, धारा 66F और धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था, हालांकि एफआईआर की कोई भी धारा वास्तव में उन पर लागू नहीं होती है।

    अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा का प्रतिनिधित्व नियो ज्यूरिस के वकील समीर चौधरी और गीतिका अग्रवाल कर रहे हैं।

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