तमिलनाडु थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण उपायों को लागू करने में अग्रणी: राज्य ने एनएएलएसए के फैसले को लागू करने की याचिका में हाईकोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
4 Dec 2023 8:45 PM IST
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में राज्य में लागू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया।
अधिकारियों से एनएएलएसए के फैसले को लागू करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस केके रामकृष्णन की पीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं। अपने जवाबी हलफनामे में, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने थर्ड जेंडर के कल्याण के लिए कई नए कदम उठाए हैं जैसे मोबाइल ऐप, पुरस्कार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। यह बताया गया कि दस लाख की लागत से बनाए गए मोबाइल ऐप में थर्ड जेंडर से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को शामिल किया गया है।
यह भी बताया गया कि ऐप व्यक्तियों को बिना किसी चूक/अवरोध के थर्ड जेंडर के रूप में नामांकित करने की अनुमति देगा, जिससे विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अलावा, ऐप थर्ड जेंडर के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करेगा।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि कौशल प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों को अन्य विभागों के साथ मिलकर व्यवस्थित किया जा सकता है जिसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। अदालत को सूचित किया गया कि राज्य ने मोबाइल ऐप के अलावा, हर साल थर्ड जेंडर के लिए एक लाख रुपये की कुल लागत से एक पुरस्कार भी स्थापित किया है।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि यह पुरस्कार थर्ड जेंडर से संबंधित व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिसने बिना किसी सहायता के अपना करियर बनाया है। थर्ड जेंडर समुदाय के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और कम से कम 5 थर्ड जेंडर व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त करने में मदद की है।
एनएएलएसए के फैसले के अनुपालन में, राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसने 2015 में पहले ही आदेश जारी कर दिया था, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को द्विआधारी लिंग प्रणाली के अलावा खुद को "थर्ड जेंडर" के रूप में पहचानने की अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि इस श्रेणी को उन सभी स्थानों पर पुरुष/महिला श्रेणियों के साथ शामिल किया जाएगा, जहां लिंग पहचान का उल्लेख करना आवश्यक है।
राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2017 में जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, उसने थर्ड जेंडर के व्यक्ति के समुदाय का निर्धारण करने और रियायतें देने के लिए एक विधि तैयार की थी। ये रियायतें, जैसा भी मामला हो, तमिलनाडु थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा जारी किए गए थर्ड जेंडर या थर्ड जेंडर (पुरुष) या थर्ड जेंडर (महिला) के रूप में पहचान करने वाले प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन दी जानी थीं।
राज्य ने आगे बताया कि वह तमिलनाडु एड्स नियंत्रण सोसायटी (TANSACS) हस्तक्षेप परियोजना के लाभार्थियों के साथ काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाओं को कुशलतापूर्वक वितरित किया जा सके। दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 380
केस टाइटलः एस मुथु कुमार बनाम कैबिनेट सचिव और अन्य
केस नंबर: W.P(MD)No.10766/2015