सीआरपीसी 200 के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के पालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की

LiveLaw News Network

18 Oct 2021 11:39 AM GMT

  • सीआरपीसी 200 के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के पालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट से की गई निजी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की है। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की सिंगल जज बेंच ने 22 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा संज्ञान लेने की प्रक्रिया का पालन निम्नानुसार किया जा सकता है: -

    (i) मजिस्ट्रेट को प्रस्तुति के बाद शिकायत को पढ़ना चाहिए और यदि वह जाहिरा तौर पर पाता है कि अपराध या अपराधों का खुलासा नहीं हो रहा है तो वह शिकायत को अस्वीकार या खारिज कर सकता है। हालांकि मजिस्ट्रेट को शिकायत पढ़ने के बाद उसे तुरंत खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर शिकायत को ठीक से व्यक्त नहीं किया गया है तो शिकायत की अस्वीकृति शिकायतकर्ता के साथ अन्याय कर सकती है। यह भी संभव है कि चालाकी से की गई ड्रफ्टिंग से यह आभास हो कि कोई अपराध हुआ है, जो कभी-कभी सच नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करना बेहतर है।

    (ii) धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत को पढ़ने और गवाह (यदि वे मौजूद हैं और उनकी परीक्षा आवश्यक है) की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह अपराध का संज्ञान लेगा और आरोपी को प्रक्रिया जारी करेगा।

    (iii) धारा 200 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त नहीं है तो वह जैसा कि धारा 202 के तहत विचार किया गया है, स्वयं जांच कर सकता है या प्रत्यक्ष जांच कर सकता है।

    (iv) यदि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों (यदि कोई हो) की जांच करने के बाद किसी भी अपराध के गठन के बारे में प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं मिलती है तो वह धारा 203 के अनुसार शिकायत को खारिज कर सकता है।

    (v) धारा 202 के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का सहारा लेना हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, इसका सहारा केवल धारा 202 में बताई गई परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि संज्ञान लिया जा सकता है या शिकायत को धारा 200 के चरण के बाद भी स्थिति के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

    (vi) यह आवश्यक नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट को आदेश पत्र में "संज्ञान लिया गया" की पुष्टि करनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक है वह है ‌विवेक का प्रयोग और इसे एक संक्षिप्त आदेश में दर्शाया जाना चाहिए। आरोपी को प्रक्रिया जारी करने का निर्णय स्वयं संज्ञान लेने के बराबर है।

    (vii) जब भी कोई जांच करने वाला पुलिस अधिकारी 'बी' रिपोर्ट दर्ज करता है और शिकायतकर्ता 'बी' रिपोर्ट का विरोध करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट को ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

    केस की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और अन्य ने आईपीसी की धारा 420, 511 और 120 बी और भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एफआईआर और बाद में चार्जशीट दाखिल करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    शिकायतकर्ता बीएन नरसिम्हा मूर्ति ने द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज और जेएमएफसी, चिक्कबल्लापुरा की अदालत में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 20 जून 2017 को श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के पक्ष में एक लीज डीड निष्पादित की, यानि 37 गुंटा भूमि के संबंध में Crl.P. 1422/2021 में पहला याचिकाकर्ता, जो कि Sy.No. 43 में उनकी भूमि का एक हिस्सा है।

    उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों ने उनकी संपत्ति को दुर्भावना से हड़पने का प्रयास किया है। यह लेनदेन फर्जी है। लीज डीड के निष्पादकों के पास Sy.No.43 में भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या अथॉर‌‌िटी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को प्रेरित करने का प्रयास किया और इस प्रकार लीज डीड दिनांक 20 जून 2017 के माध्यम से उसकी संपत्ति पर दावा किया।

    शिकायत के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने मामले को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया, इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोप पत्र दायर किया।

    अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को 1973 में चिक्कमुडेनहल्ली, चिक्कबल्लापुर तालुक के क्रमांक 27/1 में 4 एकड़ भूमि (4.06 एकड़ खराब सहित) दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2013 में तहसीलदार ने कुछ भूमियों को नए सर्वेक्षण नंबर सौंपे और शायद यह पुनर्सर्वेक्षण का परिणाम था जैसा कि शिकायतकर्ता ने कहा है। नए सर्वे नंबर देने के कारण शिकायतकर्ता की 4 एकड़ तक की जमीन को सर्वे नंबर 43 दिया गया, जबकि लोक सेवा ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई 37 गुंटा जमीन को सर्वे नंबर 23/1 के रूप में फिर से नंबर दिया गया। चूंकि याचिकाकर्ताओं को 20 जून 2017 को लीज डीड निष्पादित करते समय सर्वेक्षण संख्या में परिवर्तन के बारे में पता नहीं था, उन्होंने पट्टे पर दी गई संपत्ति की सर्वेक्षण संख्या 43 के रूप में उल्लेख किया।

    अदालत ने तथ्यों का विश्लेषण करने पर कहा, "यह कहना मुश्किल है कि शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा कथित अपराधों का खुलासा करती है। उसे एक नागरिक कार्रवाई का सहारा लेना पड़ता है यदि वास्तव में वह इस धारणा के तहत है कि उसकी जमीन को लीज डीड में शामिल किया गया है। शिकायतकर्ता यह मामला नहीं है कि जालसाजी है, यह है कि एक झूठा दस्तावेज बनाया गया है और यह है कि छद्म रूप धरा गया है।"

    कोर्ट ने आगे कहा, "37 गुंटा भूमि लोक सेवा ट्रस्ट की है, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और विवाद‌ हो भी नहीं सकता है। यदि उस भूमि के संबंध में, एक लीज डीड निष्पादित किया गया था तो यह धोखाधड़ी नहीं है। शिकायतकर्ता इन अविवादित तथ्यों को आपराधिकता के रंग से कलंकित नहीं कर सकता। विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है।"

    तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द कर दिया।

    केस शीर्षक: श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.पी.नंबर 1422/2021

    आदेश की तिथि: 22 जुलाई, 2021

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ताओं के लिए सीन‌ियर एडवोकेट अशोक हरनहल्ली, साथ में एडवोकेट श्रीनिवास राव एसएस, सीन‌ियर एडवोकेट केजी राघवन, साथ में एडवोकेट मधुकर एम देशपांडे।

    आर1 के लिए एडवोकेट बीजे रोहित और महेश शेट्टी,

    आर2 . के लिए एडवोकेट सुशील कुमार जैन, एडवोकेट आदिनाथ नारडे

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