आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश देने या न देने के मामले में सहानुभूति की कोई भूमिका नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
15 Jun 2022 2:35 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या निर्देशित नहीं करने के मामले में सहानुभूति कोई भूमिका नहीं निभाती है।
जस्टिस मंजू रानी चौहान की खंडपीठ ने आगे कहा कि आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या निर्देशित नहीं करने के मामले में सहानुभूति कोई भूमिका नहीं निभाती है।
संक्षेप में मामला
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। याचिकाकर्ताओं ने भूगोल विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था और 30 अक्टूबर, 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में परीक्षा हुई थी।
परीक्षा के बाद आंसर शीट में किसी भी गलत उत्तर के मामले में उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित करने वाली आंसर शीट आयोग द्वारा प्रकाशित की गई। याचिकाकर्ताओं ने पाया कि आयोग द्वारा प्रकाशित आंसर शीट में दिए गए 10 प्रश्नों के उत्तर गलत थे, इसलिए उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाईं।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना प्रश्न को सही करके परिणाम घोषित किया गया। अब अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता परिणाम को चुनौती देते हुए न्यायालय के समक्ष आए।
उन्होंने उत्तरदाताओं को आपत्तियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन करने और फिर से परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की भी मांग की।
अदालत के समक्ष उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार किए बिना परिणाम घोषित करने के लिए आयोग का आचरण उनकी ओर से मनमानी और कठोर परिश्रम के समान है।
इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखते हुए सहायक प्रोफेसर (भूगोल) के पद पर याचिकाकर्ताओं के चयन को अस्वीकार कर दिया गया था, जो कि ऐसा करने की स्थिति में याचिकाकर्ता सफल हो जाते।
कोर्ट की टिप्पणियां
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बोझ हमेशा उम्मीदवारों पर होता है, न केवल यह प्रदर्शित करने के लिए कि मुख्य उत्तर गलत है, बल्कि यह दिखाने के लिए भी कि यह एक स्पष्ट गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है। साथ ही यह दिखाने के लिए किसी अनुमान प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य उत्तर गलत है।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतना चाहिए और महत्वपूर्ण उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से हिचकिचाना चाहिए।
न्यायालय का यह भी विचार था कि न्यायालयों को उम्मीदवारों की आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। साथ ही उक्त मामले अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए मामलों में न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है।
अदालत ने जोर देकर कहा,
"न्यायालय को पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो कि क्षेत्र में विशेषज्ञ के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने के बराबर होगा ... निस्संदेह, न्यायालय विशेषज्ञ राय की न्यायिक रूप से समीक्षा नहीं कर सकते हैं जब तक कि मुख्य उत्तर तक और जब तक स्पष्ट रूप से गलत है।"
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब उच्च शैक्षणिक योग्यता और विशेष क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है तो न्यायालयों को सामान्य रूप से मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
अदालत ने कहा,
"न्यायालय को इस धारणा और अनुमान पर आगे बढ़ना है कि आंसर शीट सही है, क्योंकि यह विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा दी गई विशेषज्ञों की राय पर आधारित है ..."
अदालत ने कहा क्योंकि उसे वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई सही आधार नहीं मिला, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
केस टाइटल- अनूप कुमार सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और दो अन्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 295
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