अंसल बंधुओं की सजा पर रोक उपहार त्रासदी के पीड़ितों को मानसिक आघात होगा: दिल्ली कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 12:19 PM IST

  • अंसल बंधुओं की सजा पर रोक उपहार त्रासदी के पीड़ितों को मानसिक आघात होगा: दिल्ली कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा

    अभियोजन पक्ष ने वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उन्हें दी गई सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की याचिका का विरोध किया।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने एक सत्र न्यायालय को बताया कि उनकी कैद के 15 दिनों के बाद उनकी सजा को स्थगित करना न केवल न्याय का उपहास होगा, बल्कि पीड़ितों के मानसिक आघात। साथ ही पीड़ितों की पीड़ा को भी बढ़ाएगा, जो 24 साल लंबी अवधि से अधिक समय से इससे पीड़ित हैं।

    इस तथ्य पर और जोर देते हुए कि सजा के आदेश ने आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों के विश्वास को मजबूत किया है, अंसारी ने प्रस्तुत किया कि इसके निलंबन से न्याय में इस देश के आम नागरिकों का विश्वास कम होगा।

    अदालत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अंसल बंधुओं की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसके तहत उन्हें सात साल के साधारण कारावास की सजा और 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

    आठ अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201, 120 बी और धारा 409 के तहत अंसल और अन्य को दोषी ठहराए जाने के बाद सीएमएम ने सजा पर आदेश पारित किया था।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिन दस्तावेजों के साथ आरोपी व्यक्तियों ने छेड़छाड़ की है, वे उपहार मामले में उनकी सजा का आधार बने हैं। यह विचार है कि उन दस्तावेजों को उनकी भूमिका और स्थिति को स्थापित करने के लिए ट्रायल के लिए "सबसे महत्वपूर्ण" हैं।

    अदालत ने कहा था,

    "आरोपी व्यक्ति उपहार मामले की सुनवाई के दौरान लापता दस्तावेजों का आसानी से लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा माध्यमिक साक्ष्य के प्रस्ताव को चुनौती दी और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में उन दस्तावेजों को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दस्तावेजों को चिह्नित किया गया था।"

    अदालत ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा,

    "अब जब उक्त दस्तावेजों को न्यायालय द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदर्शित किया गया था तो उन्होंने उक्त आदेश को चुनौती दी थी। समग्र रूप से लिए गए ये तथ्य बताते हैं कि ये दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ताकि उन्हें बरी किया जा सके और अदालत को फैसला सुनाने से रोककर मुकदमे में बाधा उत्पन्न हो सके।"

    कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आरोपी व्यक्तियों द्वारा कानून की प्रक्रिया को अपवित्र किया गया, वह न्याय प्रशासन प्रणाली को दूषित करने से कम नहीं है।

    अदालत ने कहा था,

    "किसी भी तरह से दस्तावेजों के बिना मुकदमे में लाभ हासिल करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों की उच्च पदवी न्याय वितरण प्रणाली के लिए उनके प्रति बहुत कम सम्मान को प्रदर्शित करती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। अभियुक्त व्यक्तियों का निर्लज्ज रवैया उनके द्वारा प्रतिबिंबित है। साथ ही सबूतों को नष्ट करने के बाद आचरण के रूप में उन्होंने द्वितीयक साक्ष्य जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने माध्यमिक साक्ष्य के आगमन को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।"

    मामला अग्नि त्रासदी के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित है। इसमें अंसल को दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

    13 जून, 1997 की शाम को हिंदी ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 घायल हो गए थे।

    आग पार्किंग में लगी और फिर ग्रीन पार्क इलाके में इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

    भगदड़ में अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई या उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि बचने के मार्ग अवैध रूप से रकी गई कुर्सियों द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। निचली अदालत ने नवंबर 2007 में दोनों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

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