बॉलीवुड ड्रग्स जांच: एनसीबी ने जमा किया ड्राफ्ट चार्ज, आरोपी ने सुशांत सिंह राजपूत को "अत्यधिक नशा करने" के लिए उकसाया

Shahadat

13 July 2022 8:00 AM GMT

  • बॉलीवुड ड्रग्स जांच: एनसीबी ने जमा किया ड्राफ्ट चार्ज, आरोपी ने सुशांत सिंह राजपूत को अत्यधिक नशा करने के लिए उकसाया

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दावा किया कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोइक और अन्य लोगों ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अत्यधिक मादक पदार्थों की लत लगाने में मदद की और उसे नशा करने के लिए उकसाया।

    विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष दायर ड्राफ्ट चार्ज में एनसीबी ने चक्रवर्ती और 34 अन्य पर बॉलीवुड में विभिन्न ड्रग्स की खरीद, बिक्री, परिवहन और वितरण के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

    एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले की जांच की है।

    एनसीबी ने आरोप लगाया कि राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद के लिए सैमुअल मिरांडा, शोइक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती के सीधे संपर्क में थे। इन ड्रग्स के भुगतान के लिए राजपूत के बैंक खाते का इस्तेमाल किया।

    आरोपियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी) (ii), 22, 27 ए, 28, 29 और 30 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है।

    ये प्रावधान क्रमशः संबंधित हैं - ड्रग्स से संबंधित कुछ कार्यों का निषेध, भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा, इल-लीगल ट्रांसपोर्ट के वित्तपोषण के लिए सजा और अपराधियों को शरण देना, अपराध करने के प्रयास के लिए सजा, उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए सजा, अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को करने की तैयारी। ड्राफ्ट चार्ज में प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोप शामिल हैं।

    ड्राफ्ट चार्ज में कहा गया,

    "आरोपी नंबर एक से 35 तक ने मार्च, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान एक-दूसरे के साथ या ग्रुप्स में ड्रग्स की खरीद, बिक्री, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, एलीट क्लास और बॉलीवुड में वितरित करने, नशीली दवाओं की तस्करी को वित्तपोषित करने के लिए आपराधिक साजिश रची और या मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर वैध लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के बिना गांजा, चरस, एलएसडी, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों का सेवन और इस तरह एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा ए, बी, 27, 27 ए, और 28 और धारा 29 R/W 8[C],20[b] [ii] के तहत अपराध किया है।"

    एनसीबी ने आरोप लगाया कि सैमुअल मिरांडा मार्च, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान ड्रग पेडलर्स के नियमित संपर्क में था। शोइक चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप यह है कि उसने गांजा और हशीश की डिलीवरी के लिए ऑर्डर दिए और डिलीवरी के साथ-साथ इन ड्रग्स के लिए भुगतान भी किया।

    एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स की डिलीवरी लेने और सुशांत सिंह राजपूत को सौंपने का आरोप लगाया।

    "सिद्धार्थ पिठानी जनवरी, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और अन्य के लिए ड्रग्स/गांजा की खरीद के लिए सैमुअल मिरांडा, शोइक, दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती और स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के सीधे संपर्क में थे।

    ड्राफ्ट चार्ज में कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के कोटक ऐप का इस्तेमाल करते हुए और उसके (सुशांत के) बैंक खाते से "पूजा सामग्री" के रूप में गांजा और अन्य ड्रग्स की खरीद की और इस तरह सुशांत को अत्यधिक नशा करने लत लगाने में मदद की।

    यह मामला बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है।

    ड्राफ्ट चार्ज मुंबई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत विशेष न्यायाधीश वी. जी. रघुवंशी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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