सरोगेसी | डोनर गैमीट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली अधिसूचना प्रथम दृष्टया विवाहित बांझ जोड़ों के माता-पिता बनने के अधिकार का उल्लंघन करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

18 Oct 2023 6:56 AM GMT

  • सरोगेसी | डोनर गैमीट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली अधिसूचना प्रथम दृष्टया विवाहित बांझ जोड़ों के माता-पिता बनने के अधिकार का उल्लंघन करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना, जो सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़े के लिए दाता युग्मकों के उपयोग पर रोक लगाती है, प्रथम दृष्टया विवाहित बांझ जोड़े को माता-पिता बनने से वंचित करके उनके कानूनी और मेडिकल रूप से विनियमित प्रक्रियाओं और सेवाओं तक पहुंचने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा,

    "आगे लागू अधिसूचना सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से युग्मक पैदा करने की क्षमता के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करने के लिए किसी तर्कसंगत औचित्य, आधार या समझदार मानदंड का खुलासा नहीं करती है।"

    अदालत ने दो इच्छुक जोड़ों को अंतरिम राहत देते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने 14 मार्च को जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी सरोगेसी की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसने दाता अंडे का उपयोग करके सरोगेसी पर रोक लगा दी थी।

    संशोधन के अनुसार, प्रक्रिया केवल सरोगेसी से गुजरने वाले इच्छुक जोड़े के युग्मक के उपयोग तक ही सीमित है और किसी भी दाता युग्मक की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिला को केवल स्व-अंडे और दाताओं के फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति है।

    जोड़ों को अंतरिम राहत देते हुए पीठ ने कहा कि अधिसूचना को उसके आवेदन में संभावित माना जाना चाहिए और पूर्वव्यापी रूप से उनके "कानूनी रूप से निषेचित भ्रूण को अव्यवहार्य" बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    अदालत ने कहा,

    “इसके अधिकार को चुनौती के संबंध में लागू अधिसूचना के भाग्य के बावजूद, यह पहचानना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं ने सरोगेसी सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है, जो सेरोगेसी एक्ट की धारा 4 (iii)(ए)(आई) के तहत जारी किए गए मेडिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जारी करने के साथ क्रिस्टलीकृत हो गया है।“

    पीठ ने यह भी कहा कि दो कानूनों यानी सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में इस तरह से सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है कि कानून और स्थापित मेडिकल साइंस विज्ञान के बीच किसी भी संभावित टकराव को कम किया जा सके।

    अदालत ने कहा,

    “इस तरह की व्याख्या संवैधानिक मानकों द्वारा निर्देशित होती है। नतीजतन, प्रथम दृष्टया फॉर्म 2 में संशोधन दो अधिनियमों के मूल सिद्धांतों और उनके विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।”

    इसमें कहा गया कि संशोधन प्रभावी रूप से असिस्टेंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है और इसके घोषित उद्देश्यों के साथ बुनियादी टकराव पैदा करता है।

    अदालत ने आगे कहा कि सरोगेट मां द्वारा निष्पादित सहमति प्रपत्र, सरोगेसी एक्ट के तहत दिए गए माता-पिता बनने के इच्छुक जोड़े के अधिकारों को गुप्त रूप से नहीं बदल सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "इसके अलावा, संशोधन का असर उन जोड़ों पर पड़ेगा, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के तहत सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन सरोगेसी एक्ट की धारा 43 के आधार पर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक चिंताएं बढ़ जाएंगी।"

    इसमें कहा गया,

    “याचिकाकर्ताओं के पास संशोधन से पहले सरोगेसी उपयोग के लिए क्रायोजेनिक रूप से संरक्षित निषेचित भ्रूण है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास माता-पिता बनने का निहित और संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से उनके कानूनी रूप से निषेचित भ्रूण को अव्यवहार्य बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।''

    यह देखते हुए कि भ्रूण का निर्माण विवादित अधिसूचना जारी होने से पहले हुआ है, अदालत ने कहा कि जोड़ों के पास सरोगेसी के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, जो उनके बुनियादी नागरिक, मानवीय और प्रजनन स्वायत्तता और पितृत्व के अधिकार के साथ संरेखित है।

    अदालत ने जोड़ों को अपने संबंधित संरक्षित भ्रूणों का उपयोग करके गर्भकालीन सरोगेसी की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी, जो कि विवादित अधिसूचना जारी होने से पहले पतियों के शुक्राणुओं द्वारा निषेचित दाता ओसाइट्स का उपयोग करके उत्पन्न किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "प्रतिवादियों को पहले से मौजूद व्यवस्था के अनुसार इसे सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि संशोधित फॉर्म 2 में निर्धारित शर्तों के लिए सरोगेट मां से जोर नहीं दिया जाएगा।"

    याचिकाकर्ताओं के वकील: नवीन आर. नाथ, सौम्या टंडन, सिद्धार्थ अग्रवाल, अनिरुद्ध अग्रवाल, अर्जुन बसरा, कविता नेलवाल और दिशा गुप्ता।

    प्रतिवादियों के लिए वकील: चेतन शर्मा, एएसजी के साथ अपूर्व कुरूप, सीजीएससी के साथ गौरी गोबरधुन, अखिल हसीजा, अर्चना सुर्वे, अवश्रेया प्रताप सिंह रूडी और अमित गुप्ता, यूओआई के वकील, संतोष क्र. त्रिपाठी, एससी (सिविल) जीएनसीटीडी।

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