सूरत बलात्कार मामला: हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को नारायण साईं की फर्लो याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया

Shahadat

11 March 2025 4:06 PM

  • सूरत बलात्कार मामला: हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को नारायण साईं की फर्लो याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया

    गुजरात हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की फर्लो याचिका (Furlough Plea) पर शीघ्र निर्णय लें, अधिमानतः 30 दिनों के भीतर।

    2019 में साईं को बलात्कार के मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।

    जस्टिस एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने 27 जनवरी, 2025 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष फर्लो की मांग करते हुए आवेदन पहले ही पेश किया। यह अभी भी लंबित है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर यथासंभव शीघ्र निर्णय लें, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर"।

    सुनवाई के दौरान साईं के वकील ने दलील दी,

    "मैंने 27 जनवरी, 2025 को आवेदन दिया था। कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरी बार मुझे 2021 में रिहा किया गया। मैं 11 साल और 6 महीने से जेल में हूं। मेरी जानकारी के अनुसार कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। यह अदालत 14 दिनों के लिए छुट्टी देने में प्रसन्न है।"

    साईं की याचिका में कहा गया कि वह 4 दिसंबर 2013 से 11 साल और 4 महीने से जेल में है, जब उसे गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में उसे केवल चार मौकों पर रिहा किया गया। इसमें कहा गया कि उसने इस साल जनवरी में फर्लो के लिए आवेदन किया, क्योंकि उसे अपने बुजुर्ग बीमार माता-पिता की मेडिकल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है।

    इसमें कहा गया कि वह खुद जेल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है, इसलिए उसे पंचकर्म और प्राकृतिक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया कि उनके पिता आसाराम बापू को उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग जैसी गंभीर मेडिकल स्थिति है, जिसमें "दो कोरोनरी वाहिकाओं में 90% से अधिक ब्लॉक" है और उन्हें मधुमेह, हाई ब्लड-प्रेशर सहित अन्य बीमारियाँ भी हैं।

    इसमें कहा गया कि जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उन्हें फर्लो का अधिकार है। हालांकि उनकी फर्लो याचिका पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया।

    केस टाइटल: नारायण @ नारायण साई बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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