सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया, 2 साल की जेल की सजा सुनाई

Shahadat

23 March 2023 6:09 AM GMT

  • सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया, 2 साल की जेल की सजा सुनाई

    गुजरात के सूरत जिले की एक अदालत ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोर मोदी उपनाम वाले क्यों होते हैं" के लिए मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है।

    मामला संक्षेप में

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कोलार में रैली को संबोधित करते हुए 'मोदी' उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है।

    उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी, कोलार जिले के कार्यालय द्वारा विधिवत अधिसूचित वीडियो निगरानी टीम और वीडियो देखने वाली टीम द्वारा टिप्पणियों की वीडियोग्राफी की गई।

    गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल फरवरी में आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमे पर रोक हटा दी। अदालत ने जब फैसला सुनाया तब गांधी राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले भी वह तीन बार कोर्ट के सामने पेश हुए।

    Next Story