सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हिंसा के मामलों को एनआईए को स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की
Avanish Pathak
24 July 2023 3:49 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक रामनवमी हिंसा से संबंधित छह एफआईआर की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपनी स्वत: संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनआईए को इन मामलों की जांच करने के लिए कहा है। यह भी नोट किया गया कि केंद्र की बाद की अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।
पीठ ने आगे कहा कि एनआईए अधिनियम की धारा 6(1) पुलिस अधिकारी पर किसी भी अनुसूचित अपराध के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने का दायित्व डालती है और बाद में, राज्य सरकार ऐसी जानकारी केंद्र सरकार को भेजने के लिए बाध्य है। हालांकि, जांच को एनआईए को सौंपने की केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से बाधित नहीं है।
यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान स्तर पर आरोपों की पर्याप्तता या सत्यता तय करने की आवश्यकता नहीं है, पीठ ने आदेश में कहा,
"एनआईए द्वारा की जाने वाली जांच की सटीक रूपरेखा का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, और विशेष रूप से अधिसूचना को चुनौती के अभाव में, हम एसएलपी पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां इस सवाल तक ही सीमित रहेंगी कि क्या एनआईए के पास जांच करने का अधिकार क्षेत्र था।"
हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेन्दु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर एनआईए जांच का आदेश देते हुए कहा था कि बम और विस्फोटकों के इस्तेमाल के आरोप थे, जो विस्फोटक अधिनियम को आकर्षित करेगा, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है।
पश्चिम बंगाल पुलिस की दलीलें
पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि छह एफआईआर अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग स्थानों पर हुई अलग-अलग घटनाओं पर दर्ज की गई थीं। बम या विस्फोटकों के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं था और इसलिए विस्फोटक अधिनियम लागू नहीं किया गया था। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिन स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, उन्हें विस्फोटक के तौर पर पेश किया जा रहा है। चोट रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता कि पीड़ितों को विस्फोट से चोटें आई हैं। कोई छर्रे या क्रेटर नहीं मिले जिससे बम के इस्तेमाल का संकेत मिले।
शंकरनारायणन ने सुनवाई के दौरान कहा, "अगर दिवाली के दौरान पटाखा छूटता है तो हम विस्फोटक अधिनियम नहीं जोड़ सकते।"
सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव राज्य पुलिस की पूर्ण विश्वसनीयता को कम करने और पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित करने वाला है। उन्होंने कहा कि रामनवमी की झड़पों के अधिकांश पीड़ित स्वयं पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें तलवारों और बांस की लाठियों से लैस हजारों की भीड़ का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली आयोजकों ने पुलिस द्वारा अनुमोदित मार्ग से हटकर हिंसा भड़काई।
शंकरनारायण ने यह भी आरोप लगाया कि जांच पूरी करने और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में एनआईए का रिकॉर्ड खराब था, उनकी अपनी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार और दावा किया गया कि राज्य पुलिस समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने में सक्षम होगी।
उत्तरदाताओं के तर्क
सुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि धार्मिक रैलियों के दौरान व्यापक रूप से बम और विस्फोटक फेंके गए और राज्य पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर में इन पहलुओं का उल्लेख करना छोड़ दिया। पुलिस के बयानों के बारे में खबरें आ रही हैं कि लोग बम विस्फोटों के कारण घायल हुए हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के निर्देश के बाद, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें एनआईए को मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है और एनआईए द्वारा संबंधित एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिस पर सक्षम अदालत ने संज्ञान लिया है।
रैली के आयोजक की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक राज्य ने "कोई कार्रवाई नहीं की" और पुलिस की एफआईआर में, वास्तविक अपराधियों के बजाय रैली के सदस्यों को आरोपी बनाया गया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एनआईए की ओर से पेश हुए।