बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर लगाई रोक, मामले को वापस हाईकोर्ट भेजा

Praveen Mishra

18 May 2026 3:33 PM IST

  • बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर लगाई रोक, मामले को वापस हाईकोर्ट भेजा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में कथित अनियमितताओं और छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती के आरोपों के बीच आगे की मतगणना पर रोक लगा दी।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद सुनवाई की।

    शोभा गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि “छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती हो रही है, यह एक आपात स्थिति है।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले के प्रभावी निपटारे के लिए मूल रिकॉर्ड और बैलेट पेपरों की जांच जरूरी होगी, इसलिए विवाद की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की जानी उचित होगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस सप्ताह विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की रोजाना सुनवाई कर जल्द फैसला किया जाए।

    जब तक हाईकोर्ट अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक बैलेट पेपरों की आगे की गिनती पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि उसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे. तलवंत सिंह की ओर से 2 मई को एक गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ है।

    कोर्ट ने उस पत्र को दोबारा सीलबंद कर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया। हालांकि पत्र की सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई।

    Next Story