सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा से आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा

LiveLaw News Network

14 Dec 2023 11:58 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा से आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को कल तक हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है, तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं।

    जस्टिस अभय एस ओक और ज‌स्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सिंधुरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक निर्देश दिया।

    इस साल की शुरुआत में कर्नाटक के दोनों अधिकारियों के बीच सार्वजनिक विवाद हो गया था, जब रूपा ने सोशल मीडिया पर सिंधुरी की कुछ निजी तस्वीरें साझा की थीं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंधुरी ने बाद में मानहानि के लिए रूपा के खिलाफ नागरिक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की।

    कल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से अपने विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने को कहा था। लेकिन आज कोर्ट को बताया गया कि मध्यस्थता विफल हो गई है। दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।

    पीठ ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि अधिकारी अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सके। "अगर आईएएस-आईपीएस अधिकारी इस तरह लड़ेंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा?" जस्टिस ओका ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अब मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

    सिंधुरी ने पीठ को बताया कि रूपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ "चरित्र हनन" किया है। "वह मेरे परिवार को इसमें कैसे ला सकती है?... मैं राज्य में कैसे काम कर सकती हूं?"

    पीठ ने रूपा से पूछा कि क्या वह सिंधुरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी आरोप की जांच कर रही हैं। जब रूपा ने नकारात्मक जवाब दिया, तो जस्टिस ओक ने उनसे पूछा, "आप किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों से कैसे चिंतित हैं, जिनकी जांच कोई और कर रहा है? जब यह मुकदमे का मामला है तो आपको आरोप लगाने का क्या काम है?"

    पीठ ने रूपा को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा।

    जस्टिस ओक ने कहा कि रूपा को कल एक हलफनामा दायर करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि किस तरह के पोस्ट हटाए गए हैं और अगर किसी कारण से वह पोस्ट नहीं हटा सकती हैं, तो कम से कम एक पोस्ट यह स्पष्ट करती हुई दी जाए कि रोहिणी के खिलाफ जो भी कहा गया है उसे वापस ले लिया गया है।

    केस ‌डिटेलः डी रूपा बनाम रोहिणी सिंधुरी डायरी नंबर 43749-2023

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