COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली जिला न्यायालयों ने निर्धारित समय से पहले गर्मी की छुट्टियां 17 मई से 30 जून तक घोषित की

LiveLaw News Network

15 May 2021 8:24 AM GMT

  • COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली जिला न्यायालयों ने निर्धारित समय से पहले गर्मी की छुट्टियां 17 मई से 30 जून तक घोषित की

    राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली जिला अदालतों के लिए गर्मियों की छुट्टियां समय से पूर्व 17 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक के लिए घोषित कर दी गई है।

    दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित आदेश में कहा गया,

    "माननीय न्यायालय ने वर्ष 2021 के लिए दिल्ली में जिला न्यायालयों के लिए गर्मियों की छुट्टियां समय से पूर्व घोषित कर दी है। आदेश दिया है कि दिल्ली में जिला न्यायालय (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को छोड़कर) सोमवार से गर्मियों की छुट्टियों के लिए 17 मई 2021 से गुरुवार, 3 जून 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।"

    दिल्ली न्यायिक सेवा (अवकाश) नियम, 2011 के तहत आने वाले दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए 17 मई से 15 जून तक छुट्टी की अवधि होगी।

    आदेश में कहा गया,

    "दिल्ली न्यायिक सेवा (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को छोड़कर) के अधिकारियों की अध्यक्षता वाले न्यायालय 17 मई 2021 से 3 जून 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों के लिए 17 मई 2021 से 27 मई 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।"

    इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि 17 मई, 2021 से 3 जून के बीच सूचीबद्ध मामलों को 14 जून से 30 जून तक "तदनुरूपी कार्य दिवसों में लिया जाएगा और मामलों की सुनवाई की मौजूदा प्रणाली 30 जून तक जारी रहेगी।"

    आदेश में कहा गया,

    "सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम कर्मचारियों को फिजिकली बुलाया जाए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक अधिकांश कर्मचारी अनिवार्य रूप से घर से काम करें।"

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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