सफल अभियोजन पुलिस जांच की गुणवत्ता पर आधारित है, अभियुक्त की निरंतर हिरासत की अवधि बढ़ाने पर नहीं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा
Brij Nandan
5 Dec 2022 12:59 PM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि कानून की अदालत में एक आपराधिक मामले का एक सफल अभियोजन जांच के दौरान किसी संदिग्ध या अभियुक्त की निरंतर हिरासत की अवधि बढ़ाने पर आधारित नहीं है।
जस्टिस राहुल भारती की बेंच ने कहा,
"न्यायालय में एक आपराधिक मामले का सफल अभियोजन अपराध करने वाले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में पुलिस जांच की गुणवत्ता पर आधारित होता है, न कि किसी संदिग्ध या अभियुक्त की निरंतर हिरासत अवधि बढ़ाने पर। एक जांच प्राधिकरण तथ्यात्मक आधार पर यह दिखाने और प्रदर्शित करने के लिए बाध्य है कि कैसे एक आरोपी को पुलिस जांच को अंतिम रूप देने से पहले और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट की प्रस्तुति से पहले एक मामले में जमानत के लिए भर्ती कराया जाता है। जांच को मामले की सच्चाई तक ले जाने के पूर्वाग्रह के कारण बाधाओं/बाधाओं का सामना करने की संभावना है।"
याचिकाकर्ता (तहसीलदार बहू, जम्मू के रूप में तैनात) को कथित रूप से पिछले महीने रंगे हाथों 50,000 रुपए रिश्तव लेते पकड़े जाने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज प्राथमिकी में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान प्राथमिकी में आरोपों के अलावा याचिकाकर्ता आय से अधिक संपत्ति के लिए भी जांच के अधीन है और इसलिए आवेदन खारिज करने योग्य है।
इस मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस भारती ने कहा कि यह समझ में नहीं आता है कि ट्रैप मामले से संबंधित प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के लिए जांच के तथ्य का कोई असर कैसे हुआ।
इस मामले पर आगे विचार करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत की अवधि का सामना करना पड़ा है और अब वह न्यायिक हिरासत में है और जालसाजी की घटना के संबंध में जांच उस अवसर के लिए बहुत विशिष्ट है जिसमें याचिकाकर्ता को कथित रूप से कथित रिश्वत लेते हुए पाया गया। मामले की सुनवाई से पहले एक आरोपी की हिरासत दंडात्मक उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि केवल मामले की जांच करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी की ओर से दायर नई आपत्तियों के अनुसार है।
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में पहले दायर की गई आपत्तियों को वापस लेने का मामला खत्म हो गया है।
अदालत ने कहा,
"यह अदालत याचिकाकर्ता की आगे की हिरासत के लिए कोई औचित्य नहीं देखती है, जो किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजौरी (कैंप जम्मू) के जांच अधिकारी द्वारा मामले के जांच अधिकारी की सेवा करने वाला नहीं है। याचिकाकर्ता एक लोक सेवक है और इस तरह, उसके कानून की पहुंच से बचने या मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई सवाल ही नहीं है।"
उक्त चर्चा के मद्देनजर पीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी।
केस टाइटल : रोहित शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल)
कोरम: जस्टिस राहुल भारती
याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी
प्रतिवादी के लिए वकील: सीनियर एएजी मोनिका कोहली
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: