भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद के खरीदार अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकते: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Jun 2022 12:20 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने के बाद जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है तो उसे अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

    चीफ ज‌‌स्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने एक संपत्ति के बाद के खरीदारों की अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने बीस साल बाद अधिग्रहण को चुनौती दी थी।

    अदालत ने मीरा साहनी बनाम दिल्ली उपराज्यपाल (2008 (9) SCC 177 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 1894 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के बाद कोई भी खरीद "शुरू से ही शून्य" (void ab-initio) है, और इस प्रकार, बाद के खरीदार अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकते।

    मौजूदा मामले में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24(2) और 1894 के अधिनियम के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ अपील दायर की गई थी।

    अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि धारा 4(1) के तहत नोटिस 1990 में जारी किया गया था और 1992 में घोषणा जारी की गई थी और उसके बाद 1994 में अधिनिर्णय जारी किया गया था।

    अधिग्रहण को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता का मुख्य आधार यह था कि अवॉर्ड पारित करने में देरी हुई थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के बाद अवॉर्ड पारित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, इस मामले में अवॉर्ड समाप्त हो गया था।

    अदालत ने शिव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2019 (10) SCC 229) और इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल (2020 (8) SCC 129 मामले में फैसले का विश्लेषण किया, जिसमें अदालतों ने दोहराया था कि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि के खरीदार को अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और वह अधिक से अधिक मुआवजे का दावा कर सकता है।

    अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अधिग्रहण की कार्यवाही को अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनिर्णय के लगभग 20 साल बीत जाने के बाद चुनौती दी गई थी और इस तरह की देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

    इस तरह के तथ्यों के मद्देनजर, अदालत ने माना कि अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

    केस टाइटल: बी नागराज बनाम राज्य और अन्य

    केस नंबर: WA No. 1204 of 2022 और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 262

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