दसवीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक वाले छात्र बीए एलएलबी प्रवेश के लिए पात्र हैं, प्रॉस्पेक्टस में शामिल करें: टीएनडीएएलयू से मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

Avanish Pathak

31 Dec 2022 2:00 AM GMT

  • दसवीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक वाले छात्र बीए एलएलबी प्रवेश के लिए पात्र हैं, प्रॉस्पेक्टस में शामिल करें: टीएनडीएएलयू से मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि 10वीं कक्षा के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा करने वाले छात्र को पांच वर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

    कोर्ट ने कहा कि उसे सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसने 10वीं पास करने के बाद तीन साल का डिप्लोमा कोर्स किया है।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले स्पष्ट किया था कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किए गए 3 वर्षीय डिप्लोमा / पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम को 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से बारहवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के बराबर माना जाएगा।

    जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि सर्कुलर प्रकृति में काफी आत्म-व्याख्यात्मक है और यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की योग्यता उसे 5 साल के एकीकृत कानून पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देती है।

    अदालत ने पी. संतरू स्वामीनाथन बनाम रजिस्ट्रार, तमिलनाडु डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और दो अन्य के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें इस मुद्दे की जांच की गई थी और यह माना गया कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किए गए 3 साल के डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम को 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी, डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से +2 प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा।

    इस प्रकार अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और तमिलनाडु अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक प्रॉस्पेक्टस जारी करते समय इस स्थिति को शामिल करने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "पहला प्रतिवादी, जब वे भविष्य के वर्षों के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करते हैं, तो इस न्यायालय के निर्णय पर विचार कर सकते हैं, विशेष रूप से, डिवीजन बेंच के निर्णय पर .. और अपने प्रॉस्पेक्टस में शामिल कर सकते हैं, कि जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा 3 साल का डिप्लोमा/पॉलिटेक्निक पूरा किया है, उन्हें भी उन छात्रों के बराबर माना जाएगा जिन्होंने अपना +2 किया था और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे।"

    केस टाइटल: एस कार्थी बनाम रजिस्ट्रार, तमिलनाडु डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (MAD) 524

    केस नंबर : डब्ल्यूपी नंबर 18822 ऑफ 2022

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