स्टूडेंट की आत्महत्या का मामला: स्कूलों को 'कठोर' अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए, इससे बच्चे को मानसिक समस्या हो सकती है- कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
27 Jun 2023 3:24 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोडागु जिले के उस स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्टूडेंट को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में पुलिस द्वारा दायर 'बी समरी रिपोर्ट' को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
स्कूल में शराब ले जाने के आरोप में "शरारती" स्टूडेंट को निलंबित कर दिया गया था। उसके माता-पिता के अनुरोध पर उसे अपने घर से ऑनलाइन एग्जाम देने की अनुमति दी गई। हालांकि, आरोप है कि स्टूडेंट एग्जाम लिंक का इंतजार करता रहा लेकिन उसे लिंक नहीं मिला। शिकायत में कहा गया कि एग्जाम और आंसर शीट सम्मिट करने का समय समाप्त होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इसी पृष्ठभूमि में पाया कि लड़का अपनी मृत्यु से 15 मिनट पहले तक भी स्कूल के संपर्क में था।
उन्होंने कहा,
"इस प्रकार, आत्महत्या के साथ निकटता है। इसलिए प्रथम दृष्टया, आईपीसी की धारा 107 की सामग्री पूरी होती है, जो आईपीसी की धारा 305 के तहत अपराध बन जाएगी। चाहे वह उकसाना हो, या अन्यथा सभी कारक। इसलिए यह ट्रायल का मामला है।'
हाईकोर्ट ने कहा,
मजिस्ट्रेट अदालत ने आईपीसी की धारा 305, 499 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया।
पीठ ने उन स्कूलों को भी सुझाव दिया जो कठोर अनुशासन लागू कर रहे हैं, जिससे वे एक आदर्श बदलाव के बारे में सोचें, ताकि युवा आत्माओं के जीवन, जिनके पास किसी भी कार्रवाई के परिणामों के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है, कभी-कभी विनाशकारी कदम उठा सकते हैं।
कोर्ट ने कहा,
“यह सार्वजनिक डोमेन में है कि कठोर अनुशासन बच्चे की मानसिक समस्याओं को आंतरिक करने और बच्चे के संज्ञानात्मक कामकाज और स्कूल के प्रदर्शन को कम करने से निकटता से जुड़ा हुआ है... शैक्षिक संस्थानों को अत्यधिक/कठोर अनुशासन की इस बीमारी को पहचानना होगा और इसके गलत तरीकों को सुधार करना होगा, जिससे युवा आत्माओं के जीवन को बचाया जा सके...संस्थानों को यह समझना चाहिए कि सदियों पुराने सिद्धांत अब बदल गए हैं, मेरा मतलब है कि "छड़ी उठाओ और बच्चे को सुधारों" अब "छड़ी उठाओ और बच्चे को बिगाड़ो" में बदल गया है।"
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मृत 15 वर्षीय लड़का शरारती बच्चा था, इसलिए उसकी काउंसलिंग की जानी थी। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे को अनुशासन सिखाने के सामान्य क्रम में निलंबित कर दिया गया और उनकी कोई गलती नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने लड़के को उक्त कृत्य के लिए नहीं उकसाया था।
पीठ ने छात्र द्वारा दी गई लिखित माफी पर गौर किया और कहा कि यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह से इसे लिखा गया उससे यह संकेत मिलेगा कि यह किसी और के आदेश पर लिखा गया।
कोर्ट ने कहा,
"बाद में माता-पिता को स्कूल में बुलाया गया और कहा गया कि उसकी काउंसलिंग की गई।"
लड़के की मौत के तीन दिन बाद बनी काउंसलर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,
"यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़के की मौत के बाद स्कूल ने लड़के की मौत का इस्तेमाल रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया, जिसमें लड़के पर दोष मढ़ने के लिए उसे इतनी खराब छवि में दिखाया गया। यह शैक्षणिक संस्थान की ओर से अभद्र रवैये की इससे बेहतर कोई पीढ़ी नहीं हो सकती है।''
बी रिपोर्ट को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा,
“आपराधिक याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर सीनियर वकील द्वारा की गई प्रत्येक दलील लड़के की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई, या सभी सच्चाई से बहुत दूर हैं। जो झूठ सामने आया है वह हवा में नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर है। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहां न तो उकसावे की बात है और न ही उकसावे की। यह ऐसा मामला है, जिसमें प्रथम दृष्टया दोनों बातें हैं।''
तदनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: गौरम्मा और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 4725/2023
साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 240/2023
आदेश की तिथि: 26-06-2023
उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पी पी हेगड़े और एडवोकेट वेंकटेश सोमारेड्डी, आर1 के लिए एचसीजीपी महेश शेट्टी, आर2 के लिए वकील सी प्रशांत चिन्नप्पा।
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