मेघालय हाईकोर्ट ने जेजे बोर्ड्स से कहा, जेजे एक्‍ट के प्रावधान का कड़ाई से पालन करें, किशोरों के मामले को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें

LiveLaw News Network

17 Nov 2020 1:04 PM GMT

  • मेघालय हाईकोर्ट ने जेजे बोर्ड्स से कहा, जेजे एक्‍ट के प्रावधान का कड़ाई से पालन करें, किशोरों के मामले को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें

    मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर) को कहा, "कोर्ट यह उपयुक्त और उचित मानता है कि सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, CCL के लिए जमानत देने या जमानत से इनकार करने के मुद्दे पर विचार करते समय, जेजे एक्ट, 2015 की धारा 12 के वैधानिक प्रावधान का सख्ती से पालन करें और, जिन मामलों में एक किशोर शामिल है, उसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें।"

    जस्टिस डब्ल्यू दीन्गदोह की खंडपीठ ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर एक संशोधन याचिका की सुनवाई कर रही थी। संशोधन याचिका मे प्र‌िंसिपल मजिस्ट्रेट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, Khliehriat द्वारा Khliehriat पुलिस स्टेशन केस नं 34(9) ऑफ 2020 में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त केस को धारा 376 (1) आईपीसी, POCSO एक्ट, 2012 की धारा 3 (जे) (ii) 5, 6 के साथ पढ़ें, के तहत दर्ज किया गया था।

    प्र‌िंस‌िपल मजिस्ट्रेट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, Khliehriat ने चाइल्‍ड इन कॉन्फ्लिक्‍ट इन लॉ (सीसीएल) की ओर से जेजे एक्ट की धारा 12 के तहत दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

    मामला

    27 अगस्त 2020 को, नॉर्मन टनल हॉस्प‌िटल की ओर से जोवाई पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कथित पीड़िता (16 साल) की जांच पर, यह पता चला है वह गर्भवती है और पूछताछ पर, यह बताया गया था कि उक्त मामले में शामिल सीसीएल के साथ उसके शारीरिक संबंध थे।

    तदनुसार, एक मामला दर्ज किया गया था और मामला विशेष न्यायाधीश, POCSO कोर्ट, Khliehriat को भेजा गया।

    CCL की जांच और जन्म प्रमाण पत्र के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश (POCSO) ने पाया कि वह लगभग 17 वर्ष का नाबालिग है और तदनुसार, मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, Khliehriat को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने निर्देश दिया CCL को ऑब्जर्वेशन होम (बॉयज़), शिलांग में रखा जाए।

    CCL की मां ने 28 सितंबर, 2020 को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जेजेबी, Khliehriat के समक्ष जेजे एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत अर्जी दायर की।

    हालांकि, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया कि उस समय, जीवित व्यक्ति का बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया जाना था।

    प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के आदेश से दुखी होकर, याचिकाकर्ता (CCL के चाचा) ने उच्च न्यायालय में चुनौती देने से पहले एक संशोधन याचिका को इस आधार पर प्राथमिकता दी, कि प्र‌िंस‌िपल मजिस्ट्रेट, जेजेबी ने जेजे अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखते हुए उक्त आदेश को पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

    न्यायालय के अवलोकन

    कोर्ट ने टिप्पणी की कि जेजे एक्ट के विभिन्न प्रावधानों से पता चलता है कि CCL के साथ व्यवहार करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को "बच्चे के कल्याण की चिंता को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए कहा जाता है।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि जब उक्त जेजे एक्ट की धारा 12 के प्रावधान को लागू करने का आह्वान किया गया, तो इस संबंध में बच्चे (जुवेनाइल) के कल्याण को ध्यान में रखना होगा क्योंकि ऐसे बच्चे को किसी भी रूप में हिरासत में रखना बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास के‌ लिए फायदेमंद नहीं होगा।

    न्यायालय ने बच्चों के संरक्षण गृहों में COVID 19 वायरस के संक्रमण के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें 03 अप्रैल 2020 के आदेश को रद्द कर दिया गया था, न्यायालय ने किशोरों के कल्याण और सुरक्षा के संबंध में हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया था।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड को जारी किए गए ऐसे निर्देशों में से एक यह था कि जेजेबी उन सभी बच्चों को जमानत पर रिहा करने के लिए कदम उठाएंगे जो कथित तौर पर कानून के साथ संघर्ष में हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स, जेजेबी में रहते हैं, "जब तक कि धारा 12 (1), जेजे अधिनियम 2015 के प्रावधान के आवेदन के लिए स्पष्ट और वैध कारण नहीं हो, जिसका अनुपालन विद्वान प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए था।"

    मौजूदा मामले के बारे में, कोर्ट ने कहा, "कि प्रधान मजिस्ट्रेट ने CCL को केवल इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है कि ज‌ीव‌ित का धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज नहीं किया गया है। जेजे एक्ट की धारा 12 (1) के प्रावधान के तहत निर्धारित तीन शर्तों के संबंध में कोई अवलोकन या जांच नहीं है..''

    [नोट: जेजे एक्ट की धारा 12 (1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित तीन शर्तें हैं (ए) ऐसे किशोर की रिहाई से उसे किसी भी ज्ञात अपराधी के साथ मिलने की संभावना है और (बी) यदि वह रिहा हो जाता है तो उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे की आशंका है (सी) रिहाई से न्याय का मकसद विफल हो सकता है।]

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने उक्त धारा 12 (1) में मौजूद वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा, "आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और रद्द किया जाता है।"

    केस टाइट‌िल- Shri. Ngaitlang Suchiang v. State of Meghalaya & Anr. [Crl.Rev.P. No. 8 of 2020]

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