'आवारा कुत्ते सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें मारने या सीमित करने की जरूरत है': केरल राज्य बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Shahadat

28 Jun 2023 10:15 AM IST

  • आवारा कुत्ते सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें मारने या सीमित करने की जरूरत है: केरल राज्य बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, खासकर बच्चों के खिलाफ, केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    वैधानिक निकाय ने लंबित सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें कन्नूर जिला पंचायत ने भी इस महीने की शुरुआत में जिले में संदिग्ध पागल या बेहद खतरनाक कुत्तों को इच्छामृत्यु देने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की है।

    आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2019 में 5794 आवारा कुत्तों के हमले की सूचना मिली; 2020 में 3951 मामले; 2021 में 7927 मामले; 2022 में 11776 मामले दर्ज किए गए और 19 जून, 2023 तक 6276 मामले दर्ज किए गए। यह आवेदन जून में कन्नूर में स्ट्रीट कुत्तों के झुंड के हमले के कारण निहाल नाम के 11 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़के की हाल ही में हुई दुखद मौत का संदर्भ देता है।

    एडवोकेट जैमन एंड्रयूज के माध्यम से दायर आवेदन में न केवल राज्य आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया, बल्कि बढ़ते मानव-कुत्ते संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए आवारा कुत्तों को मारने या उन्हें कैद में रखने की भी सिफारिश की गई।

    आवेदन में कहा गया,

    “आवारा कुत्ते लोगों या अन्य जानवरों पर हमला करके सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सीमित सुविधाओं या आवारा कुत्तों को मारने से ऐसी घटनाओं के जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आवारा कुत्ते ऐसी बीमारियां फैला सकते हैं जो मनुष्यों में फैल सकती हैं, जैसे रेबीज़। सीमित सुविधाओं में आवारा कुत्ते ऐसी बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आवारा कुत्ते भौंककर और लोगों पर हमला करके, संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर और लोगों, विशेषकर बच्चों में भय पैदा करके उपद्रव पैदा कर सकते हैं।

    आवारा कुत्तों की आबादी में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए बाल अधिकार आयोग ने अफसोस जताया कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाने के बावजूद कोई भी 'संपूर्ण समाधान' नहीं ढूंढ पाया है।

    आयोग ने कहा,

    “आवारा कुत्तों के उपद्रव की रोकथाम की योजना के हिस्से के रूप में नसबंदी और रेबीज रोधी टीकाकरण किया जाता है। हालांकि, इसके बाद भी उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है और चूंकि उनके पास भोजन और आश्रय की उचित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वे बच्चों और आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों की सुरक्षा और जन कल्याण के लिए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए।”

    सुप्रीम कोर्ट से "राज्य में आवारा कुत्तों के हमलों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने" के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की प्रार्थना करते हुए आयोग ने यह भी बताया कि उसे सड़क पर कुत्तों के 'उपद्रव' और उनके द्वारा बच्चों को काटे जाने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं और ऐसी कई घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लिया है।

    आवेदन में कहा गया,

    “आवारा कुत्तों में वफादार पालतू कुत्ते की तरह लंगड़ा स्वभाव नहीं होता है। यह बिल्कुल कीड़ों की तरह है और जब वे इकट्ठा होते हैं तो उनकी हमलावर प्रकृति प्रदर्शित होती है और वे खतरनाक हो जाते हैं।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    इस महीने की शुरुआत में केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा 11 साल के ऑटिस्टिक बच्चे को मार डाले जाने की घटना के बाद जिला पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हिंसक हमलों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए बेहद खतरनाक कुत्ते संदिग्ध पागल कुत्तों को मानवीय रूप से इच्छामृत्यु देने का निर्देश देने की मांग की थी।

    एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बीजू पी रमन के माध्यम से दायर अंतरिम आवेदन में जिला पंचायत ने आरोप लगाया कि स्थानीय सीमा के भीतर आवारा कुत्तों के मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के बावजूद, आवारा कुत्तों के हमले, काटने और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। न केवल जिले में बल्कि पूरे केरल राज्य में कुत्तों की टक्कर के मामले बढ़ रहे हैं।

    आवेदन सिविल अपील में दायर किया गया, जिसमें 2015 के केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए। पिछले साल केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह का अनुरोध किया था।

    केस टाइटल- केरल राज्य एवं अन्य बनाम एमआर अजयन और अन्य। | सिविल अपील नंबर 5947/2019 में 2023 का IA नंबर ____

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