आवारा कुत्तों का खतरा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी

Shahadat

6 Jun 2022 5:08 PM IST

  • आवारा कुत्तों का खतरा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को पशु जन्म नियंत्रण (कुत्तों) नियम, 2001 को लागू करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए उपायों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया, जो स्ट्रीट / आवारा कुत्तों की आबादी प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करता है।

    चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को दस दिनों के समय में अपना बयान दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश एडवोकेट रमेश नाइक एल. द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

    अपनी याचिका में नाइक ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के नियम 6 और 7 स्ट्रीट / आवारा कुत्तों की आबादी प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करते हैं, रेबीज उन्मूलन सुनिश्चित करते हैं और वैज्ञानिक अध्ययनों और सिफारिशों के आधार पर मानव-कुत्ते के संघर्ष में कमी करते हैं। तथापि, सड़क/आवारा कुत्तों के प्रति अपने अनिवार्य कर्तव्य का निर्वहन करने में राज्य प्राधिकारियों की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप उक्त नियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

    याचिका में स्ट्रीट/आवारा कुत्तों से संबंधित दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का भी हवाला दिया गया है। एक मामला बेलगावी जिले के अथानी तालुक में चार साल की बच्ची पर गली/आवारा कुत्तों के हमले का मामला है, और दूसरा राजनेता-व्यवसायी आदि केशवलु के पोते आदि नारायण का मामला है, जिसने बैंगलोर के जयनगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे स्ट्रीट/आवारा कुत्ते के ऊपर ऑडी कार में कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी।

    याचिका में कहा गया,

    "जैसे-जैसे समय बीतता है, मनुष्य अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हो जाता है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि गली/आवारा कुत्तों के कारण जीवन, स्वास्थ्य, मानव की आवाजाही को खतरा हो गया है। दूसरी ओर, जब मानव-कुत्तों के संघर्ष की कोई भी घटना होती है और संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, बिना किसी उचित कारण के गली / आवारा कुत्तों का सफाया किया जा रहा है।"

    यह याचिका डॉ. माया डी. चबलानी बनाम श्रीमती राधा मित्तल और अन्य और उर्वशी वशिष्ठ और अन्य बनाम आरडब्ल्यूए और अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर भी आधारित है। इन मामलों में यह निर्देश दिया गया था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और फीडर एडब्ल्यूबीआई प्रतिनिधियों की मदद से कॉलोनी में स्ट्रीट/आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए जगह की पहचान करेंगे।

    याचिका में राज्य के अधिकारियों को कर्नाटक राज्य में सभी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर पशु जन्म नियंत्रण (कुत्तों) नियम, 2001 के नियम 6 और 7 में निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है।

    केस टाइटल: रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 10674/2022

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