नियुक्ति आदेश में टर्मिनेशन की शर्त अनुबंध के प्रारंभिक वर्षों में उपयोग न होने पर अपना महत्व खो देती है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 Oct 2022 4:49 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि इस शर्त के साथ नियुक्ति का आदेश कि किसी भी पक्ष के एक महीने के नोटिस से सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, जब अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में इसका सहारा नहीं लिया जाता है तो इसका महत्व कम हो जाता है।

    ज‌स्टिस संजीव कुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादियों को उनकी सेवाओं को उन पदों के खिलाफ नियमित करने का निर्देश देने की मांग की, जिन्हें उन्हें उनकी दो साल की सफल संविदात्मक सेवा पूरा होने की तारीख से नियुक्त किया गया है।

    मौजूदा मामले के तथ्य यह थे कि जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (प्रतिवादी संख्या एक) द्वारा वर्ष 2017 और 2018 में जारी विभिन्न विज्ञापन अधिसूचनाओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को सहायक संकाय, सहयोगी परियोजना प्रबंधक, ऑफिस एसोसिएट्स, स्टेनोग्राफर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया था।

    नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए थी और दोनों ओर से एक महीने की नोटिस अवधि के साथ समाप्त हो सकती थी। याचिकाकर्ताओं की संविदा नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा विस्तार के औपचारिक आदेश जारी करके बढ़ाया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने दो साल से अधिक की सेवा प्रदान की है क्योंकि उनकी संविदा नियुक्ति की अवधि समय-समय पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा विस्तार के औपचारिक आदेश जारी करके बढ़ा दी गई थी और इसलिए वे 18-12-2007 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवादी संख्या एक के शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर नियमितीकरण के हकदार हो गए।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान खंड IV की ओर भी आकर्षित किया, यदि 18-12-2007 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में प्रतिवादी संख्या एक के शासी निकाय द्वारा अपनाए गए निर्देशों के संदर्भ में सभी नई भर्ती, चाहे संकाय हों या मंत्रिस्तरीय, दो साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर किया जाना है।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि जिन कर्मचारियों को याचिकाकर्ताओं से पहले नियुक्त किया गया था, उन्हें दो साल की अनुबंध अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर नियमित किया गया था।

    मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षा थी कि उनके सहयोगियों की तरह, जिन्हें पहले शासी निकाय के निर्णय के संदर्भ में नियमित किया गया था, याचिकाकर्ताओं को भी वही व्यवहार दिया जाएगा और उनकी सेवाओं को उनके अनुबंध की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद नियमित किया जाएगा।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का स्पष्ट पक्ष था कि अनुबंध की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उनकी संविदा सेवाओं को भी नियमित किया जाएगा।

    ऐसे मामलों में वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत की प्रयोज्यता को रेखांकित करते हुए पीठ ने कहा कि उत्तरदाताओं को कथित प्रैक्टिस से विचलित होने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमाना होगा क्योंकि वास्तविक वैध अपेक्षा का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और गैर-मनमानापन की गारंटी सुनिश्चित करने के तरीकों में से एक है।

    संविधान के अनुच्छेद 14 और वैध अपेक्षा के सिद्धांत के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए, बेंच ने भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु पशु चारा उद्योग, (1993) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज किया।

    मामले में कानून के उक्त प्रस्ताव को लागू करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का चयन सार्वजनिक विज्ञापनों/अधिसूचनाओं के जारी होने से शुरू की गई एक वैध चयन प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और उन्होंने अपनी संविदा सेवा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और इसलिए, उनके पास एक है वैध उम्मीद है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या एक के शासी निकाय के 2007 के निर्णय का लाभ भी दिया जाएगा।

    कर्मचारियों की स्थिति पर आगे विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले दरवाजे से सेवा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और इसलिए, राज्य द्वारा गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है, "उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की और उनका चयन किया गया।'

    याचिका में योग्यता पाते हुए पीठ ने उसे अनुमति दी और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उन पदों के खिलाफ नियमित करने की प्रक्रिया को पूरा करें, जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया है।

    केस टाइटल: रहीला नजीर बनाम जम्मू-कश्मीर ईडीआई

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 198

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story