राज्य सरकार "भारत सीरीज" वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अनुरोधों पर विचार करने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 April 2022 12:18 PM IST

  • राज्य सरकार भारत सीरीज वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अनुरोधों पर विचार करने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार 'भारत सीरीज' नंबर के साथ अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है, क्योंकि केंद्र इसे पहले ही लागू कर चुका है।

    जस्टिस सतीश निनन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तथ्य कि राज्य को इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए देय कर को अंतिम रूप देना बाकी था, ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए महत्वहीन है।

    उन्होंने कहा,

    "बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन का तरीका और रूप केंद्र सरकार द्वारा पहले ही लाया जा चुका है, इसलिए राज्य सरकार बीएच सीरीज में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने के लिए बाध्य है।"

    व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को उनके दिनांक 27-01-2022 के आवेदन पर विचार करने और बीएच रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी कार के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग की।

    मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 बताती है कि मोटर वाहन को कैसे रजिस्टर्ड किया जाना है। धारा 41(6) वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर निर्धारित करने का प्रावधान करती है। धारा 64 केंद्र को पंजीकरण चिह्न के अक्षरों और अंकों सहित रजिस्ट्रेशन चिह्नों के तरीके और रूप पर नियम बनाने का अधिकार देती है।

    सर्कुलेट अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया था। संशोधित नियम 47, 48, 50, 51बी और 54 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए "बीएच सीरीज" रजिस्ट्रेशन चिह्न के असाइनमेंट का प्रावधान है।

    संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 51बी में कर की दर और दो साल के लिए कर के भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। विशेष सरकारी प्लीडर के अनुसार, कर को संविधान में राज्य सूची में प्रविष्टि नंबर 57 के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए राज्य को देय कर को तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी इस पर निर्णय लेना है और इसलिए याचिकाकर्ता के बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि संशोधित नियमों के तहत बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन का लाभ केवल एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनके पास कई राज्यों के भीतर काम करने का स्थान है, जैसा कि संशोधित नियमों के तहत निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएच रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाले मालिक द्वारा वाहन के हस्तांतरण द्वारा प्रावधान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है, जो बीएच रजिस्ट्रेशन रखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन का तरीका और रूप पहले ही केंद्र सरकार द्वारा लाया जा चुका है, इसलिए राज्य सरकार बीएच सीरीज में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के लिए बाध्य है। विशेष सरकारी वकील द्वारा सुझाए गए कारणों के लिए अनुरोध को लंबित नहीं रखा जा सकता है।

    अत: निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए गए:-

    (i) बीएच सीरीज में संबंधित याचिकाकर्ताओं के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पर कानून के अनुसार और संशोधित नियमों के तहत निर्धारित पात्रता के मानदंड के आलोक में विचार किया जाएगा।

    (ii) पात्र याचिकाकर्ताओं के वाहनों को उपरोक्त खंड -1 में निर्देश के अनुसार बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन के लिए संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार उनके प्रेषण कर पर बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड किया जाएगा।

    (iii) उपरोक्त खंड -2 में निर्दिष्ट कर का भुगतान अनंतिम होगा और इन रिट याचिकाओं में पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

    (iv) इस न्यायालय द्वारा देय के रूप में पाया गया/धारित शेष कर का भुगतान संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

    (v) उपरोक्त के रूप में देय शेष/शेष कर संबंधित वाहनों पर प्रभार होगा।

    (vi) इस न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बिना उपरोक्त के रूप में वाहनों को अलग/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

    जब हाल ही में मामले को फिर से उठाया गया तो प्रतिवादी-एनआईसी को दस दिनों के भीतर पहले के आदेश के अनुपालन को सक्षम करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण को आवश्यक सहायता देने का निर्देश दिया गया।

    केस का शीर्षक: सत्येंद्र कुमार झा बनाम सचिव (परिवहन) और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 198

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