एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

7 Oct 2023 7:56 PM IST

  • एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 9(1)(बी) राज्य सरकारों को अपराधियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार सौंपने की शक्ति देती है।

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे एससी/एसटी अधिनियम की धारा 23 के तहत बनाए गए किसी भी नियम द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए।

    यह ध्यान रखना उचित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 शक्तियों को प्रदान करने से संबंध‌ित है-

    "(1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के बावजूद, राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो-

    (ए) इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की रोकथाम और उससे निपटने के लिए……

    आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी पर, ऐसे जिले या उसके भाग में या, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, और विशेष रूप से, किसी विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियां।

    न्यायालय ने नॉन-ऑब्सटेंटे क्लॉज के महत्व पर जोर देने के लिए बिहार राज्य बनाम अनिल कुमार (2017) 14 एससीसी 304 पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को एससी/एसटी एक्ट और एससी/एसटी नियम के भीतर किसी भी प्रावधान की परवाह किए बिना इन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और ज‌स्टिस एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था।

    वर्तमान मामले में, लाला सौरभ वर्मा (प्रतिवादी) पर भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 406, 420, 504 और 506 सहपठित धारा 34, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ए), और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप लगाया गया था।

    उन्होंने एचसी के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि जांच में एक अंतर्निहित दोष था क्योंकि यह पुलिस उप निरीक्षक द्वारा किया गया था, जो एससी/एसटी अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में अधिकृत नहीं था।

    नियम 7(1) के अनुसार, "एससी/एसटी अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है।"

    इस मामले को लेकर कानूनी विवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जांच करने के लिए अधिकारियों के अधिकार में बदलाव से उत्पन्न हुआ, एफआईआर दर्ज करने के समय, 2012 में गृह विभाग की अधिसूचना प्रचलित थी जो इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को एससी/एसटी अधिनियम के तहत जांच करने के लिए अधिकृत करती थी।

    हालांकि, बाद में, सरकार ने 2018 में पिछली अधिसूचना वापस ले ली, और परिणामस्वरूप, पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारियों को एससी/एसटी अधिनियम के तहत जांच करने के लिए नामित किया गया।

    हाईकोर्ट ने माना था कि जांच अधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) को एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच करने से रोक दिया गया था।

    इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

    अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, 10.07.2018 को अधिसूचना जारी होने के बाद, डिप्टी एसपी को जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था। नतीजतन, आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसने अधिकृत अधिकारी की क्षमता के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था, को रद्द कर दिया गया।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि “अपील की अनुमति दी जाती है और जांच करने वाले अधिकृत अधिकारी की क्षमता की कमी के कारण कार्यवाही को रद्द करने वाले 05/07.02.2023 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अभियोजन/कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।”

    केस टाइटल: सुनील कुमार बनाम लाला सौरभ वर्मा

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 858

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