"राज्य के पास अपनी नीति बनाने के शक्ति": पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश का विरोध करने पर एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार की निंदा की

Avanish Pathak

26 Nov 2022 1:47 PM GMT

  • राज्य के पास अपनी नीति बनाने के शक्ति: पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश का विरोध करने पर एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार की निंदा की

    महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को राज्य पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के नामांकन के लिए आवेदन पत्र में "अन्य लिंग" के विकल्प को जोड़ने के लिए राज्य सरकार के विरोध पर नाराजगी जताई कि महाराष्ट्र सरकार ने जब प्रशासनिक कठिनाइयों और पहले केंद्र सरकार से एक नीति की आवश्यकता का हवाला दिया, तब एमएटी अध्यक्ष जस्टिस मृदुला भाटकर की राय थी कि राज्य "अपनी खुद की नीति बनाने और ऐसे मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरह से सशक्त था।"

    चेयरपर्सन ने बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा संबंधित पुलिस बल और अन्य सरकारी विभागों में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों को नोट किया।

    ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन में 23 वर्षीय आर्य पुजारी ने पुलिस बल की "अन्य लिंग" श्रेणी में कांस्टेबल पद पर आवेदन करने का अवसर मांगा था। अध्यक्ष भाटकर ने अगस्त में इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए गृह विभाग को छह महीने का समय दिया था।

    14 नवंबर को एमएटी ने इस साल कांस्टेबलों की चयन प्रक्रिया में कम से कम एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, एमएटी ने राज्य को सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में "अन्य लिंग" का विकल्प जोड़ने और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानकों और परीक्षणों के मानदंड तय करने का निर्देश दिया।

    पुजारी के वकील ने शुक्रवार को न्यायाधिकरण को सूचित किया कि राज्य ने अभी तक किसी भी आदेश को लागू नहीं किया है।

    राज्य की वकील स्वाति मांचेकर ने प्रस्तुत किया कि गृह विभाग प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण आदेश को चुनौती देना चाहता है। उसने यह भी दावा किया कि शानवी पोन्नुस्वामी के मामले में चल रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अनुसार केंद्र को पहले नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

    जस्टिस भाटकर ने अपील करने के राज्य के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन नालसा के फैसले के खंडों को भी पुन: प्रस्तुत किया जिसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से निर्देश दिए गए थे।

    शानवी पोन्नुस्वामी के मामले के संबंध में न्यायाधिकरण ने पाया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय उस मामले में प्रतिवादी था, इसलिए उसी के अनुसार निर्देश जारी किए गए थे।

    इसके अलावा, 'पुलिस' भारत के संविधान की राज्य सूची में एक विषय है, और इस प्रकार, राज्य सरकार को अपनी नीति बनाने और ऐसे मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।

    यह बताया गया कि बिहार ने ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए अपने भर्ती नियमों में संशोधन किया था। 2021 में कर्नाटक ने न केवल पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया, बल्कि उन्हें कर्नाटक राज्य की सभी सेवाओं में आरक्षण भी प्रदान किया गया। तमिलनाडु सरकार ने अपने हालिया विज्ञापनों में ट्रांसजेंडर पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए अलग-अलग शारीरिक परीक्षण किए।

    तदनुसार, अध्यक्ष भाटकर ने ट्रांसजेंडर आवेदन पत्र की स्वीकृति की तिथि 8 दिसंबर तक बढ़ा दी और मामले को 23 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।


    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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