राज्य इस आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकता कि अस्पताल ने स्वीकृत दरों से अधिक राशि वसूल की: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

10 Jan 2023 1:28 PM GMT

  • राज्य इस आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकता कि अस्पताल ने स्वीकृत दरों से अधिक राशि वसूल की: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि अस्पताल ने अनुमोदित दरों से अधिक राशि वसूल की है, ऐसे मामले में जहां मरीज को ऐस अस्पताल में रेफर किया जाता है।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि केवल 51,824 रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। याचिका पिछले 16 वर्षों से लंबित है और दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है।

    उन्होंने कहा कि लाभार्थी कर्मचारी को उस अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता है, जो उससे राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने वसूल किया है, जबकि उसने अस्पताल का चयन भी नहीं किया था, बल्‍कि उसे वहां रेफर किया गया था।

    याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार वर्मा दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बतौर रीडर कार्यरत थे. याचिकाकर्ता ने ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अपने नाबालिग बच्चे के इलाज के लिए मेडिकल एडवांस का दावा किया था। याचिकाकर्ता को आहरण और संवितरण अधिकारी, जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की और एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उसे राजीव गांधी कैंसर संस्थान में बेटे के इलाज के लिए उसे समय-समय पर दिए गए गए 2,34,000 रुपये की अग्र‌िम सहायता के खिलाफ 51,854 रुपये जम करने का निर्देश दिया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया अभ्यावेदन कि उसे अपने बेटे के इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए, को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वेतन से राशि की वसूली का आदेश पारित किया। वर्मा ने 2006 में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने वेतन से कटौती के साथ-साथ राशि की वसूली के आदेश को चुनौती दी थी।

    सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता केवल केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार है।

    राज्य ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों की जांच करने और सीएस (एमए) नियमों के अनुसार उसकी पात्रता की गणना करने के बाद, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता केवल 1,82,146 रुपये के अनुदान का हकदार था। इसलिए उन्हें 51,854 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया।

    वर्मा के वकील ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारी को उसके या उसके आश्रितों के चिकित्सा उपचार पर उसकी ओर से किए गए वैध खर्चों की प्रतिपूर्ति करना सरकार के लिए एक संवैधानिक जनादेश है।

    उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी पूर्ण प्रतिपूर्ति का हकदार है, यह कहते हुए कि प्रतिपूर्ति को सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में निर्दिष्ट दरों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि अस्पताल ने उससे पैकेज डील दर से अधिक दर वसूल की है तो उसे पूर्ण प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह सभी चिकित्सा खर्चों के लिए सीएस (एमए) नियमों के तहत पूरी तरह से प्रतिपूर्ति का हकदार था।

    सीएस (एमए) नियम, 1944 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारी या उसके आश्रितों द्वारा प्राप्त चिकित्सा उपचार नि: शुल्क होना चाहिए, और इस तरह के चिकित्सा ध्यान या उपचार के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि उसे पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाए।

    कोर्ट ने फैसले में कहा,

    " कोर्ट की राय है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तैयार किए गए चिकित्सा परिचर्या नियम केवल चिकित्सा परिचर्या संबंधित नियम नहीं हैं, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लाभार्थी कानून हैं। इसका कोई तर्क नहीं है कि नियमों में किसी भी बाधा को क्यों पढ़ा जाता है, जिसमें पोषित संवैधानिक अधिकारों को पराजित करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए यह न्यायालय हमेशा एक संरक्षक के रूप में खड़ा रहा है।"

    राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के दावे में की गई कटौती को सही ठहराने के लिए कानून के एक भी प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है।

    यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता अपने नाबालिग बच्चे के चिकित्सा उपचार में किए गए खर्च के लिए पूरी तरह से प्रतिपूर्ति का हकदार है, कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि दोनों अस्पतालों द्वारा जारी किए गए बिलों की सीमा तक याचिकाकर्ता को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करें, और याचिकाकर्ता के वेतन या भत्तों से काटे गए समय-समय पर अर्जित ब्याज सहित एफडीआर में रखी गई राशि को जारी करें।"

    केस टाइटल: महेंद्र कुमार वर्मा बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्य

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