JKCA फंड के गलत इस्तेमाल का मामला: श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

Shahadat

13 March 2026 9:41 AM IST

  • JKCA फंड के गलत इस्तेमाल का मामला: श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

    श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। यह वारंट जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में फंड के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में उनकी निजी पेशी से छूट मांगने वाली उनकी अर्जी को खारिज करने के बाद जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल तरीके से पेश होने का विकल्प दिए जाने के बावजूद, आरोपी सुनवाई की तय तारीख पर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने में नाकाम रहा।

    कोर्ट क्रिकेट संस्था में फंड के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ी कार्यवाही की सुनवाई कर रहा था। यह मामला उस समय का है, जब अब्दुल्ला इस संस्था के अध्यक्ष थे। इस मामले में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई होनी थी।

    कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उसने पाया कि आरोपी को वर्चुअल तरीके से कार्यवाही में शामिल होने का विकल्प दिया गया, लेकिन वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ।

    मामले की पृष्ठभूमि

    यह मामला जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 2001 से 2011 के बीच हुए करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय घोटाले से जुड़ा है। इस दौरान अब्दुल्ला ही इस क्रिकेट संस्था के प्रमुख थे। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की थी, जिसने बाद में 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

    चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण मुकदमे की सुनवाई कई सालों से अटकी हुई थी। इस मामले में अब्दुल्ला और केस में नामजद अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने पर विचार के लिए 12 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

    सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील ने निजी पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की। ​​हालांकि, कोर्ट ने छूट की इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी को वर्चुअल तरीके से कार्यवाही में शामिल होने का विकल्प दिया गया।

    यह पाते हुए कि यह विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद आरोपी अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने में नाकाम रहा, कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।

    बचाव पक्ष के अनुसार, अब्दुल्ला सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वे जम्मू में मौजूद थे, जहां कथित तौर पर पिछली शाम उन पर जानलेवा हमला हुआ था।

    गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की।

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