'आध्यात्मिक गुरु' ने अपनी 'आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर' की माता- पिता की हिरासत से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

19 Jan 2021 9:40 AM IST

  • आध्यात्मिक गुरु ने अपनी आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर की माता- पिता की हिरासत से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसने 'आध्यात्मिक गुरु' होने का दावा करते हुए, अपनी आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर की रिहाई की मांग की है जिसके अपने माता-पिता की अवैध हिरासत में होने का आरोप लगाया गया है।

    विशेष अनुमति याचिका को 4 जनवरी को उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया ताकि महिला की रिहाई का आदेश दिया जा सके।

    याचिकाकर्ता, जो पेशे से डॉक्टर थे, ने कहा कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और 42 साल की उम्र में अपनी पत्नी और दो बेटियों से अलग हो गए, और एक 21 वर्षीय महिला, जो अवैध हिरासत में है, उनकी 'आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर और योग शिष्या' थी।

    उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी साथी को उसके माता-पिता द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है ताकि उसे उससे मिलने से रोका जा सके।

    जनवरी में, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एमआर अनीता की एक डिवीजन बेंच ने निजी तौर पर हिरासती के साथ बातचीत करने के बाद कहा :

    "हम इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि विषय निर्णय लेने में सक्षम है; विशेष रूप से जिस तरह से उसने हमारे साथ बातचीत की।"

    उच्च न्यायालय ने नोट किया कि हिरासती ने विवाहित महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाला सिर में सिंदूर लगाया था। उसने कहा कि उसे माता-पिता द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। यद्यपि उसने शिकायत की कि वह घरेलू हिंसा के अधीन थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कोई संकेत नहीं थे।

    हिरासती के माता-पिता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के आचरण से उनका मोहभंग हो गया और उनकी बेटी को उन्माद और मनोरोग संबंधी समस्याओं के संकेत मिले।

    हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के बारे में स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी थी। संबंधित स्थान के सब इंस्पेक्टर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रारंभिक जांच में याचिकाकर्ता द्वारा दवा या मनोरोग के सक्रिय अभ्यास का कोई सबूत नहीं पाया गया था, जो "योग चिकित्सक और मनोचिकित्सक " के नाम से जानी जाती है।

    इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने "याचिकाकर्ता के साथ जाने की जिद के बावजूद," विषय अपने माता-पिता के साथ सुरक्षित होगा " कहा। उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस प्रमुख को याचिकाकर्ता की साख और पृष्ठभूमि की जांच करने का भी निर्देश दिया।

    हिरासती को रिहा करने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ए कार्तिक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश हादिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जिसने अपने साथी को चुनने के लिए एक बालिग महिला के अधिकार को बरकरार रखा।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए शुरू में अनिच्छा व्यक्त की।

    "क्या सबूत है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं?" सीजेआई ने वकील से पूछा।

    गोपाल शंकरनारायणन ने जवाब दिया: "यह याचिका में कहा गया है। याचिकाकर्ता की साख उस बंदी के मामले में मायने नहीं रखती है, जब हिरासती कहती है कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है। यह हादिया मामले के अनुसार कानून है।"

    उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला ने उच्च न्यायालय से कहा था कि वह याचिकाकर्ता के साथ जाना चाहती है। पीठ ने पूछा कि क्या उसने पुलिस को अवैध हिरासत के बारे में शिकायत की है।
    जवाब में, वकील ने उसके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत का उल्लेख किया।
    पीठ ने इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सूचीबद्ध किए जाने पर विचार करते हुए अंततः सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।


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