मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को मारने की टिप्पणी करने के आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

11 Jan 2023 4:18 PM GMT

  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को मारने की टिप्पणी करने के आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को उनकी कथित टिप्पणी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। पटेरिया ने कथित रूप से अपनी टिप्पणी में लोगों से संविधान और अल्पसंख्यकों और दलितों के भविष्य को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मारने' के लिए तैयार रहने के लिए कहा था।

    न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक नेता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च स्थान के नेताओं की छवि को खराब करने वाली और समाज में आतंक पैदा करने वाली अभद्र भाषा का उपयोग करे।

    जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने यह भी कहा कि नेता को अपने भाषण के दौरान शब्दों का प्रयोग करने में सतर्क रहना चाहिए, जो उनके फॉलोअर्स/दर्शकों के दिमाग को विचलित कर सकता है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    " अक्सर, यह देखा गया है कि परिणाम की परवाह किए बिना फॉलोअर्स में लोकप्रियता की तलाश करते हुए बयान देना कुछ सार्वजनिक नेताओं का फैशन बन गया है। यह प्रथा न केवल समाज में सार्वजनिक नेताओं की छवि को धूमिल कर रही है बल्कि राजनीति में आपराधिकता में वृद्धि का एक कारण भी बन रही है। "

    न्यायालय का यह भी विचार था कि जिस तरह से कथित अपराध पटेरिया ने किया है, उसे ज़मानत नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे समाज को एक गलत संदेश जाएगा।

    संक्षेप में मामला

    अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार पटेरिया ने कांग्रेसियों की चल रही एक बैठक में देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रचने और अल्पसंख्यकों के लोगों को उनके धर्म, जाति, और भाषा के आधार पर भड़काने के लिए गंदी और डराने वाली भाषा का उपयोग करते हुए एक भाषण दिया था।

    नतीजतन, पटेरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505 (1) (बी), 505 (1) (सी), 506, 153-बी (1) (सी), 115, 117 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और उसे 13 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया।

    पटेरिया की जमानत याचिका को निचली अदालत ने पहले खारिज कर दिया था और इस तरह उन्होंने मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

    अदालत के समक्ष पटेरिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदक को मामले में फंसाने के लिए वीडियो-क्लिप में हेरफेर करके घटना को झूठा रंग दिया।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पटेरिया एक सम्मानित और अनुभवी राजनीतिक नेता हैं और उन्होंने केवल भाषा में सामान्य स्थिति बनाए रखते हुए एक भाषण दिया था और यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था और आवेदक का समाज में असामंजस्य फैलाने या किसी के चरित्र या जीवन पर कीचड़ उछालने का कोई इरादा नहीं था।

    दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि पटेरिया ने अल्पसंख्यकों के अन्य व्यक्तियों को भड़काने के लिए शब्दों का उपयोग करते हुए भाषण दिया, छवि को बदनाम किया और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची।

    कोर्ट का आदेश

    दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि वीडियो क्लिपिंग की सत्यता का इस स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है और इसे सही मानना ​​जमानत के चरण में विचार करने के लिए उचित नहीं होगा।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि पटेरिया, जो एक सार्वजनिक नेता हैं, उनके लिए भीड़ को अपराध करने के लिए उकसाने वाले देश के प्रधान मंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं था।

    नतीजतन, पटेरिया की कारावास की अवधि (13 दिसंबर, 2022 से) को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्हें तीस दिनों की अवधि के बाद एक नया आवेदन दाखिल करके जमानत की प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई।

    केस टाइटल - राजा पटेरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य [MISC. 2022 का आपराधिक मामला नंबर 61797]

    केस साइटेशन:

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