मोडिफाइड साइलेंसर के साथ दो और चार पहिया वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

LiveLaw News Network

12 Aug 2021 5:59 AM GMT

  • मोडिफाइड साइलेंसर के साथ दो और चार पहिया वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को वाहनों, विशेष रूप से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खतरे को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा।

    न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी, यूपी, अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस उपायुक्त (यातायात), लखनऊ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई को 27 अगस्त तक पोस्ट कर दिया।

    हाईकोर्ट ने हाइड्रा की किंवदंती के साथ ध्वनि प्रदूषण के खतरे की तुलना करते हुए पिछले महीने मोडिफाइड साइलेंसर विशेष रूप से बुलेट बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों से होने ध्वनि प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लिया था।

    जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण की समस्या हाइड्रा की तरह है, जहां किसी ने भी हाइड्रा का सिर काटने की कोशिश की, तो पाया कि जैसे ही एक सिर काट दिया जाता है, वैसे ही दो और सिर निकल आते हैं। इतना ही नहीं हाइड्रा का विनाश हरक्यूलिस के 12 मजदूरों में से एक बन गया।

    कोर्ट ने आगे कहा था कि अब दोपहिया वाहनों के साइलेंसर पर मोडिफाइड मफलर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से बुलेट और अन्य नए युग के दोपहिया जो राज्य की राजधानी की सड़कों पर तेज गति से चल रहे हैं।

    न्यायालय ने वाहन सवारों की साइलेंसर को इतना मोडिफाइड करने की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा ताकि चलाए जा रहे वाहन को सैकड़ों मीटर दूर सुना जा सके, जिससे वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के साथ-साथ छोठे बच्चों और शांत रहने वाले लोगों को भी अत्यधिक असुविधा हो सकती है।

    यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोइस मफलर को हटाकर या बदलकर दोपहिया या ड्राइविंग वाहन के साइलेंसर को मोडिफाइड करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के प्रावधानों के तहत दंडनीय है।

    इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार पर वाहनों की आवाजाही से निकलने वाली ध्वनि सहित शोर को कम करने के उपाय करने के लिए एक जनादेश रखा जाना है।

    हालाँकि, कोर्ट ने आगे टिप्पणी की थी:

    "एक बार जब अधिकारियों ने इस मामले को देखने की परवाह नहीं की, तो यह न्यायालय को वाहनों के माध्यम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान देना है और इस प्रकार यह न्यायालय उपरोक्त ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान देता है।"

    केस का शीर्षक - मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण (स्वतः संज्ञान) (पी.आई.एल.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

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