मुंबई सत्र न्यायालय ने NDPS मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिका खारिज की 

LiveLaw News Network

11 Sept 2020 1:14 PM IST

  • मुंबई सत्र न्यायालय ने NDPS मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिका खारिज की 

    मुंबई सत्र न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज एनडीपीएस मामलों में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

    विशेष अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एनडीपीएस मामलों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखे थे।

    विशेष न्यायाधीश जी बी गुरू ने रिया के वकील सतीश मानशिंदे और विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे की दलीलें सुनीं।

    कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों द्वारा दायर आवेदनों को भी खारिज कर दिया है।

    रिया ने मुंबई के सत्र न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाया था कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

    28 वर्षीय अभिनेत्री को NCB ने अपने प्रेमी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसकी न्यायिक हिरासत 22 सितंबर, 2020 तक दी गई है।

    रिया के आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि उससे पूछताछ के दौरान जो कि 6,7, 8 सितंबर को NCB द्वारा 8 घंटे से अधिक समय तक चली, उसे आत्म-भ्रामक बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा, NCB के कई पुरुष अधिकारियों ने उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान एक भी महिला अधिकारी नहीं थी, आवेदन में तर्क दिया गया।

    शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें यह कहा गया था कि महिलाओं की पूछताछ केवल महिला अधिकारियों / कांस्टेबलों की मौजूदगी में की जाएगी, का भी हवाला दिया गया था।

    आवेदन में कहा गया-

    "आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

    आवेदक को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के 20 (बी) (ii), 22,27A, 28,29 और 30 के साथ धारा 8 (सी) के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया है। यह देखते हुए कि कोई भी दवा या मादक पदार्थ वर्तमान आवेदक के पास से जब्त न हीं किया गया है और आरोप, यदि कोई हो, तो छोटी मात्रा से संबंधित होगा और यह देखते हुए कि धारा 27 ए लागू की गई है, जबकि सामग्री को जब्त नहीं किया गया है, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत बार वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होगा।

    इस प्रकार, अपराध, यदि कोई हो, प्रकृति में जमानती है और आवेदक को तुरंत जमानत के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। "

    NCB की रिमांड कॉपी का जिक्र करते हुए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि रिया ने 'अपने प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत के उपभोग के उद्देश्य से ड्रग्स की खरीद की' और 'आवेदक ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद के लिए फंडिंग की' पर दलील दी गई -

    "इन दो आरोपों के आधार पर, उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया है कि आवेदक दवा की आपूर्ति से जुड़े एक ड्रग्स सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य है।

    उत्तरदाता का मामला वर्तमान आवेदक द्वारा वित्त पोषण की मात्रा, ड्रग्स की मात्रा, कथित रूप से खरीद और वित्तपोषित करने के मामले में चुप्पी साधे है।

    उत्तरदाताओं के मामले में आम आदमी की तरह देखा जाए तो यह है कि आवेदक उसके तत्कालीन प्रेमी के लिए ड्रग्स डिलीवरी लेती थी और कभी-कभी खुद भुगतान करती थी।

    संक्षेप में, उसकी कथित भूमिका, यदि कोई है, तो उसके प्रेमी के लिए थोड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद है, जो खंड 20 (ख) (ii) (ए) के दायरे में आती है, जो एक साल या जुर्माना या दोनों कीअधिकतम सजा के साथ दंडनीय है। "

    उत्तरदाताओं ने इन बुनियादी तथ्यों का उपयोग एक झूठी कहानी बनाने करने के लिए किया है जो आवेदक को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जो अवैध ड्रग्स धंधे की फंडिंग करती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए के तहत व्यक्तियों को बचाती है, आवेदक ने आरोप लगाया है।

    इसके अलावा, आवेदन में कहा गया कि उसे न्यायिक हिरासत में रखा नहीं जाना चाहिए और रिया के जीवन पर एक गंभीर खतरा है क्योंकि उसे हत्या और बलात्कार की धमकियां मिल चुकी हैं। इस प्रकार, उक्त आवेदन का शीघ्र निपटान मांगा गया था।

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