दक्षिण दिल्ली अवैध निर्माण: हाईकोर्ट ने सीबीआई को एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लोकपाल आदेश पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

Shahadat

18 Jan 2023 12:13 PM IST

  • दक्षिण दिल्ली अवैध निर्माण: हाईकोर्ट ने सीबीआई को एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लोकपाल आदेश पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भारत के लोकपाल द्वारा पारित आदेश पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ अवैध रूप से आरोप लगाने वाली और दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण की शिकायत की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

    अदालत ने कहा,

    "मामले की प्रकृति को देखते हुए इस बीच सीबीआई विवादित आदेश के तहत जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी ... हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लोकपाल को एमसीडी के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है या आम तौर पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ऐसे मामले में कानून के अनुसार, लोकपाल की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं होगी।"

    जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने पिछले साल लोकपाल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एमसीडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। एमसीडी ने तर्क दिया कि लोकपाल ने 28 नवंबर को बिना किसी आरोप या भ्रष्टाचार का पता लगाए या कोई ठोस कारण बताए बिना सीबीआई जांच का निर्देश दिया कि ऐसी जांच की आवश्यकता क्यों थी।

    जस्टिस सिंह ने पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के सीनियर वकील द्वारा विभिन्न कानूनी मुद्दों को उठाया गया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत लोकपाल द्वारा किसी भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले राज्य सरकार के किसी भी निगम या बोर्ड में सेवारत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

    अदालत ने कहा,

    "मैं इस पर अड़े रहने के लिए अनिच्छुक हूं, क्योंकि मुझे लगा कि लोकपाल ने कुछ पाया है। फाइल देखने के बाद मुझे लगता है कि लोकपाल और सीवीसी दोनों व्यवहार कर रहे हैं ... यह पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं हो सकता है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे विभाग के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

    एमसीडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए आरटीआई प्रश्न से संबंधित पृष्ठ की शिकायत, जो लोकपाल आदेश के लिए आधार बनी। यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत उचित प्रारूप में नहीं है।

    लोकपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसने पहले मामले को रिपोर्ट के लिए सीवीसी के पास भेजा। हालांकि, सीवीसी से जो रिपोर्ट मिली, वह एमसीडी के सतर्कता विभाग की रिपोर्ट है।

    उन्होंने कहा,

    "हर हाल में संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया और जवाब मांगा गया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जांच के निर्देश दिए गए।"

    सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

    अदालत ने कहा कि लोकपाल द्वारा आक्षेपित आदेश में केवल दर्ज किया गया निष्कर्ष यह है कि दक्षिणी दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों में लोक सेवकों की सटीक भूमिका सामने नहीं आ रही है। अदालत ने कहा कि लोकपाल ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि दक्षिणी दिल्ली में बड़े पैमाने पर संपत्तियों का अवैध निर्माण होता है।

    अदालत ने कहा,

    "इन दो टिप्पणियों के अलावा, किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई अन्य विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया और पूरे निगम और अन्य सभी एजेंसियों के खिलाफ जांच का आधार अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है।"

    अदालत ने कहा कि लोकपाल अधिनियम के प्रावधान जांच के तीन चरणों पर विचार करते हैं। प्रारंभिक जांच के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उनमें एक एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच शामिल होगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है या नहीं।

    अदालत ने कहा,

    "इसके बाद अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो लोकपाल संबंधित लोक सेवकों को मौका देने के बाद ... यह पता लगाने के लिए पहुंचता है कि यह प्रथम दृष्टया मामला है और उसके बाद सीधी जांच होती है।"

    अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि सीवीसी को केवल एमसीडी के सतर्कता विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहा गया।

    अदालत ने यह भी जोड़ा,

    "एमसीडी की सतर्कता रिपोर्ट सीवीसी द्वारा लोकपाल को भेज दी गई है। वास्तव में सीवीसी या लोकपाल द्वारा इस स्तर पर कोई जांच नहीं की गई। एमसीडी और अन्य एजेंसियां के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया।“

    यह देखते हुए कि क्षेत्राधिकार के मुद्दे और जिस तरीके से लोकपाल को आगे बढ़ना है, वह वर्तमान मामले में विचार के लिए उठेगा, अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें रिकॉर्ड पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया विचार हैं और "इस स्तर पर गुणों पर एक राय के रूप में नहीं माना जाएगा।"

    एमसीडी ने तर्क दिया है कि 28 नवंबर को पारित आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि "निगम और उसके अधिकारियों के अधिकारों के विपरीत" है और विशेष रूप से "दक्षिणी दिल्ली में तेजी से अवैध निर्माण" के सामान्य खोज के आधार पर है।

    याचिका के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया कि निगम के कुछ अधिकारी, जो शहर के ग्रीन पार्क क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग में तैनात है, दोषी बिल्डरों या ठेकेदारों के कनेक्शन काटने के लिए बिजली और जल विभाग को पत्र लिखने में विफल रहे।

    शिकायतकर्ता ने आगे राष्ट्रीय राजधानी के बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर जोर दिया और दावा किया कि निगम के अधिकारियों के अवैध आचरण के कारण यह कैसे अवैध निर्माण एक बढ़ता खतरा है।

    याचिका में कहा गया कि विवादित आदेश भारत के लोकपाल के दायरे और अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसे बिना किसी आपत्तिजनक दस्तावेज या भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया मामले को दिखाने के लिए जांच और मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना पारित किया गया।

    याचिका में कहा गया,

    "यह कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया आरोप के बिना सीबीआई द्वारा जांच या अन्यथा आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित कार्डिनल सिद्धांतों को खत्म करने के समान होगा और पूरे संस्थान की संस्थागत वैधता/याचिकाकर्ता निगम और उसके कर्मचारी को स्पष्ट रूप से कम कर देगा।"

    याचिका में यह भी कहा गया कि विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, जबकि वे लोकपाल के समक्ष पक्षकार नहीं ह।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,

    "यह आगे कहा गया कि कथित बेरोकटोक अनधिकृत निर्माणों के लिए सीबीआई जांच का निर्देश देने वाला व्यापक आदेश दिल्ली शहर के सामाजिक-जनसांख्यिकीय ताने-बाने की अनदेखी करता है- जो आंतरिक प्रवास और जनसंख्या घनत्व के मामले में शीर्ष पर है। यह भी कहा गया कि अधिकांश इन अवैध/अनधिकृत निर्माणों में से अधिकांश मुकदमेबाजी का विषय बन जाते हैं, जिससे डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर भारी पड़ता है।"

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