'खेदजनक हालात': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर प्रधान सचिव (गृह) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

Avanish Pathak

9 Jan 2023 2:02 PM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रमुख सचिव (गृह), यूपी सरकार के खिलाफ न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है।

    ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि जिस तरह से राज्य के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं वह बहुत ही खेदजनक स्थिति है और यह भी निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश को राज्य के कानून मंत्री के समक्ष सूचित करने और उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए रखा जाए।

    न्यायालय अनिवार्य रूप से सुरेश चंद राजवंशी द्वारा दायर दूसरी अवमानना ​​याचिका से निपट रहा था, जिसने यह कहते हुए अदालत का रुख किया कि राज्य के अधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के उनके दावे का फैसला करने के लिए हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के आदेशों का पालन करने में विफल रहे।

    उनकी पहली अवमानना ​​याचिका मई 2022 में रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों को तीन महीने का और समय देकर निपटा दी गई थी, हालांकि, चूंकि रिट कोर्ट और अवमानना ​​न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने दूसरी अवमानना याचिका दायर की।

    9 नवंबर 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट के आदेश (1 माह) के अनुपालन के लिए एक और मौका दिया।

    हालांकि, 4 जनवरी, 2023 को कोर्ट ने नोट किया कि न तो कोर्ट के आदेश का पालन हुआ और न ही प्रमुख सचिव गृह कोर्ट के निर्देशानुसार कोर्ट के सामने मौजूद रहे. इसलिए, मामलों की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए, न्यायालय ने कहा,

    "‌विपक्षी संख्या एक का आचरण रिट कोर्ट के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपरीत पक्षों को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से कोई संबंध नहीं है। इस पर उनकी ओर से की गई ढिलाई के लिए प्रार्थी को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा अवमानना आवेदन दाखिल करने के बावजूद विपक्षी मामले को दबाए बैठे हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, विपरीत पक्ष के खिलाफ अवमानना का प्रथम दृष्टया मामला बनता है दलों"

    नतीजतन, कोर्ट ने संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव (गृह), यूपी सरकार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिया। पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया कि वे 25 जनवरी को विपक्षी संख्या 2 की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करें।

    केस टाइटलः सुरेश चंद राजवंशी बनाम श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह एवं अन्य [ CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 6613 of 2022]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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