सोनी पिक्चर्स ने 'स्कैम 1992 सीरीज' को लेकर बैंक द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
21 Aug 2021 1:24 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से पुणे पुलिस को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कहा।
एफआईआर में एक बैंक ने वेब सीरीज "स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी" द्वारा बदनाम करने का आरोप लगाया था।
इस वेब सीरीज को SonyLIV ऐप पर प्रसारित किया गया था।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (केयूसीबी) की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अंतरिम में जांच पर रोक लगाने के लिए सोनी की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की।
सोनी के खिलाफ अपनी एफआईआर में बैंक ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड में पृष्ठभूमि में एक लोगो प्रदर्शित किया गया है, जो बैंक के ट्रेडमार्क जैसा दिखता है।
इस लोगो के कारण बैंक की वित्तीय, वाणिज्यिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो रहा है।
एफआईआर 4 जुलाई, 2021 को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि), ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 102, 107 (गलत तरीके से ट्रेडमार्क लागू करने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी और 43 (बी) के तहत दर्ज की गई थी।
"एफआईआर बिना किसी आधार के है और इसे कानून या तत्काल मामले के तथ्यों पर कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे प्रतिवादी नंबर दो (बैंक) के इशारे पर दायर किया गया है ताकि याचिकाकर्ता (सोनी) को अनारक्षित बंदोबस्त का किसी तरह का मोड़ दिया जा सके।"
सोनी पिक्चर्स ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि विवादास्पद लोगो के साथ 'बैंक ऑफ कारज' कुछ सेकंड के लिए पृष्ठभूमि में एक कैलेंडर पर दिखाई देता है और इसका इस्तेमाल इस घोटाले में उनकी व्यापक रूप से ज्ञात भागीदारी को देखते हुए 'बैंक ऑफ कराड' को दिखाने के लिए किया गया था। बैंक को परिसमापन के तहत रखा गया था और बाद में 1994 में बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था।
अपनी याचिका में सोनी ने आगे दावा किया कि यह सीरीजी 'द स्कैम: हू वन, हू लॉस्ट, हू गॉट अवे' नामक पुस्तक का एक रूपांतरण है। इसका निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और केवल उनके द्वारा ही प्रसारित की गई है।
इसमें कहा गया कि हर एपिसोड की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर होता है। सोनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच कैसे की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उनके अधिकृत प्रतिनिधि का बयान दर्ज किया गया था। इसके बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा बार-बार बुलाया गया और सीरीज को वापस लेने में विफल रहने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई।
याचिका में कहा गया,
"याचिकाकर्ता इस अदालत से सुरक्षा की मांग करता है, क्योंकि वास्तविक और ईमानदार व्यवसायों और उनके जैसे पेशेवरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें आपराधिक मुकदमा चलाने की धमकियां नहीं देनी चाहिए।"
याचिका में कहा गया कि कंपनी पर गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।