एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अन्य सह-आरोपियों के संबंध में दी गई गवाही को अविश्वसनीय पाया गया: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 10:42 PM IST

  • एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अन्य सह-आरोपियों के संबंध में दी गई गवाही को अविश्वसनीय पाया गया: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक आरोपी के संबंध में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य सह-आरोपियों के संबंध में उसके साक्ष्य अविश्वसनीय पाए गए हैं।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिभास रंजन डे की खंडपीठ ने कहा कि सबूतों की सराहना के संबंध में भारत में 'एक बात में झूठ, हर बात में झूठ' (falsus in uno, falsus in omnibus) का सिद्धांत लागू नहीं है।

    तदनुसार, पीठ ने एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्ल्यू 5) की गवाही के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।

    कोर्ट ने माना कि यद्यपि एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्लू 5) अन्य सह-अभियुक्तों को फंसाने में 'अति उत्साही' हो सकता है, फिर भी मृतक की हत्या में अपीलकर्ता की भूमिका के संबंध में उसकी गवाही की अन्य स्रोतों से पुष्टि हुई है।

    पृष्ठभूमि

    वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और ‌डिफॉल्ट रूप से 30 दिनों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    वहीं, आगे आईपीसी की धारा 341 के तहत दंडनीय अपराध में एक माह के साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया था।

    19 जनवरी, 2021 को एक सिंचाई के लिए एक पंप से पानी खींचने को लेकर अपीलकर्ता और एक माणिक हेम्ब्रम के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद, 21 जनवरी, 2021 को अपीलकर्ता ने फिर हेम्ब्रम को धमकी दी थी। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे जब मृतक हेम्ब्रम के पिता गंगाराम हेम्ब्रम साइकिल पर जा रहे थे तो अपीलकर्ता ने उन्हें उनकी साइकिल से नीचे खींच लिया...उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

    इसके बाद, मृतक के बेटे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और मारपीट का हथियार भी बरामद कर लिया गया।

    टिप्पणियां

    न्यायालय ने कहा कि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से एकमात्र चश्मदीद गवाह, पीडब्लू 5 के साक्ष्य पर टिका हुआ है। यह नोट किया गया कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू 5 की गवाही को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि अदालत में उसकी गवाही उसके पहले के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान से भिन्न है।

    रिकॉर्ड के अवलोकन के अनुसार, अदालत ने पाया कि पीडब्ल्यू 5 ने अपने बयान में उन परिस्थितियों को समझाया है, जिनमें उसने घटना देखी थी।

    तदनुसार, न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "उसने कहा कि उसने मृतक को साइकिल पर कासुंदीपारा क्लब से गुजरते हुए देखा था। उस समय अपीलकर्ता और अन्य लोगों ने मृतक पर आरोप लगाया था और अपीलकर्ता ने हसुली की मदद से मृतक के साथ मारपीट की थी। उसने यह भी दावा किया कि अन्य लोगों ने भी मारपीट की थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पहले के बयान में, गवाह ने कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक को घसीटा था और उसके बाद उसने और अन्य लोगों ने उसे पीट-पीट कर मार डाला था।"

    हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में उसके साक्ष्य को मृतक के बेटे ने अपनी एफआईआर में पुष्टि नहीं की है।

    इस संबंध में, न्यायालय ने आगे कहा,

    "मैं अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर हसुली से हमला करने में निभाई गई भूमिका के संबंध में पर्याप्त पुष्टि पाता हूं, लेकिन हमले में अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में नहीं।"

    अदालत ने आगे कहा कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में पीडब्लू 5 की गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया है क्योंकि मृतक के हमले में अपीलकर्ता की भूमिका न केवल एफआईआर में जल्द से जल्द मौके पर प्रकट होती है, बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूदा मेडिकल रिकॉर्ड द्वारा भी समर्थित है।

    तदनुसार, न्यायालय ने यह देखते हुए अपील को खारिज कर दिया,

    "उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरी राय है कि यह अपीलकर्ता था जिसने मृतक पर घातक प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। जिस तरह से उसने पीड़ित पर हमला किया था और शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर चोट लगी थी, कोई संदेह नहीं छोड़ता कि वह उसकी हत्या नहीं करना चाहता था। इस प्रकार, मैं अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने की इच्छुक हूं।"

    केस शीर्षकः लक्ष्मी राम हेम्ब्राम @ लक्ष्मीराम हेम्ब्राम बनाम पश्‍चिम बंगाल राज्य

    केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 22.

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