लाइसेंस के बिना जानवरों को हत्या करना: 'नियमों का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं, सार्वजनिक हित की रक्षा करें': मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Dec 2021 8:48 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने अनिवार्य लाइसेंस के बिना जानवरों को मारने की शिकायत के आधार पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने तमिलनाडु ग्राम पंचायतों (जानवरों को वध करने और वध करने वालों के लाइसेंस के लिए स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध या विनियमन) नियमों 1999 को ठीक से लागू नहीं किया गया है।

    ज‌स्टिस एसएम सुब्रमण्यम की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ग्रामीण विकास के महानिदेशक को स्वतः संज्ञान से मामले में शामिल किया जाए क्योंकि उक्त अधिकारी सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने, नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

    अदालत द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों के बाद, ग्रामीण विकास महानिदेशक को अधीनस्थ अधिकारियों को तमिलनाडु ग्राम पंचायत (जानवरों को वध करने और वध करने वालों के लाइसेंस के लिए स्थानों के उपयोग का निषेध या विनियमन) नियम, 1999 को लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सभी उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया।

    अदालत ने कहा,

    आवश्यक लाइसेंस के बिना जानवरों को मारने के मामलों में, आपराधिक मामलों के पंजीकरण सहित उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

    उसी के अनुसरण में, ग्रामीण विकास महानिदेशक को सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समेकित परिपत्र जारी करने के लिए भी कहा गया था।

    उक्त निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा एक मोहल्ले में बिना लाइसेंस के चल रहे स्लाटर हाउस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की याचिका का निपटारा करते हुए जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी अधिकारियों ने शिकायत किए जाने के बाद भी दुकान मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

    कोर्ट ने कहा, लागू नियमों के अनुसार, कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के बिना, किसी को भी सार्वजनिक बूचड़खाने, यदि कोई हो, के अलावा गांव में किसी स्थान पर किसी मवेशी, मुर्गी आदि को मारने और काटने की अनुमति नहीं है।

    जबकि नियम 4 लाइसेंस देने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, नियम 5 में उल्लेख है कि प्रमाण पत्र पशु चिकित्सा सहायक सर्जन द्वारा जारी किया जाना चाहिए। नियम 6 लाइसेंसधारी को इन वध किए गए जानवरों के अनुपयोगी निपटान के लिए जिम्मेदारी प्रदान करता है।

    इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन का अवलोकन करने में प्रतिवादी अधिकारियों की विफलता के बारे में, अदालत ने कहा:

    "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन का अधिकार' सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य 'जीवन के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है और इसलिए, इस तरह की अनियमितताओं या अवैधताओं के कारण कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है, इसे संबोधित किया जाना चाहिए और इसका निवारण बिना किसी अनुचित देरी के किया जाना चा‌हिए।"

    अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ग्रामीण विकास निदेशक को नियमों को लागू करने के लिए अपने कर्तव्यों में लापरवाही प्रदर्शित करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

    केस शीर्षक: वी. पनीरसेल्वम बनाम कार्यकारी प्राधिकरण, पनागल ग्राम पंचायत और अन्य।

    केस नंबर: WP No 37708 of 2015

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