सीधी पेशाब मामला : मप्र हाईकोर्ट ने प्रवेश शुक्ला की एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा
Sharafat
19 July 2023 1:28 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा 17 जुलाई को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
अदालत आरोपी प्रवेश शुक्ला की पत्नी कंचन शुक्ला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें कहा गया है कि सीधी जिला कलेक्टर द्वारा पारित हिरासत आदेश, आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का संकेत नहीं देता है।
गौरतलब है कि प्रवेश शुक्ला पर एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी, एसटी/एससी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया।
शुक्ला की पत्नी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हिरासत का आदेश तर्कसंगत नहीं है और यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भी नहीं है और इसलिए, यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
याचिका में कहा गया है कि हिरासत का आदेश संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के विपरीत है, जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न केवल सलाहकार बोर्ड के समक्ष बल्कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष हिरासत के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि शुक्ला को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है।
सीधी में पेशाब करने की घटना पर राज्य में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से माफी मांगी और अपने सरकारी आवास पर उनके पैर धोए।
केस टाइटल : कंचन शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य