इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में सिद्दीक कप्पन के सह-आरोपी अतीक-उर-रहमान को जमानत दी
Sharafat
15 March 2023 4:37 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 'हाथरस षड्यंत्र' मामले के आरोपी अतीकुर रहमान (जिसे अतीक-उर-रहमान भी कहा जाता है) को ज़मानत दे दी। अतीकुर रहमान को अक्टूबर 2020 में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और दो अन्य लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस रेणु अग्रवाल की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अतीकुर रहमान पिछले दो वर्षों से जेल में है और इस मामले में सह-आरोपी सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद आलम को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि अतीकुर रहमान के खिलाफ पीएमएलए का एक मामला लंबित होने के कारण वह जेल में ही रहेगा।
अतीकुर रहमान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल के एक पत्रकार (सिद्दीकी कप्पन) और दो अन्य लोगों के साथ हाथरस जाते समय रास्ते में पकड़ लिया था, जब वे सामूहिक बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे थे।
यूपी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अतीकुर रहमान पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17 और 18, राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की धारा 153-ए ), धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य (धारा 295-ए आईपीसी) और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 के तहत मामला दर्ज किया था।