'कारण बताएं कि अदालत का अनादर करने के लिए तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण मामले में HR&CE विभाग के संयुक्त आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई

LiveLaw News Network

23 Sept 2021 7:05 PM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुवरूर जिला स्थिति तिरुकन्नमंगई में भक्तवत्सला पेरुमल मंदिर की लगभग 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका के मामले में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से "अशीष्ट तरीके से" जवाब दाखिल करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले में राज्य से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

    चीफ ज‌‌स्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑद‌िकेसवालु की पीठ ने संयुक्त आयुक्त के 'अशीष्ट तरीके' जवाबी हलफनामा दायर करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की।

    भले ही संयुक्त आयुक्त ने स्वीकार किया है कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एचआर एंड सीई एक्ट, 1959 के तहत गणना की गई प्रक्रिया बोझिल थी और वह इस तरह की सुनिश्चित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दे सकते थे।

    कोर्ट ने कहा, "जिस तरह से जवाबी हलफनामा तैयार किया गया है, वह अवमानना ​​सहित संयुक्त आयुक्त के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के मांग करता है। वास्तव में, संयुक्त आयुक्त के अहंकार की कोई सीमा नहीं है जैसा कि उन्होंने अंतिम पैराग्राफ में सुझाव दिया है कि एचआर एंड सीई एक्ट, 1959 में विचार की गई प्रक्रिया, "बोझिल है और इसलिए समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।"

    इसके अलावा, अतिक्रमित भूमि के बारे में विवरण न होने पर अदालत की नाराजगी को और बढ़ गई।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगला वाक्य चौंकाने वाला है।

    भूमि का बड़ा हिस्सा ‌‌‌काश्तकारों को पट्टे पर दिया गया था और कुछ अतिक्रमणकारियों का भी कब्जा है।

    इस बात का कोई संकेत नहीं है कि काश्तकारों को मंदिर की जमीन पट्टे पर किसने दी होगी और कितने अतिक्रमणकारियों के कब्जे में जमीन हैं और मंदिर की जमीन के किस हिस्से को पट्टे पर दिया गया है और किस हिस्से पर कब्जा किया गया है।"

    बेंच ने आगे निर्देश दिया कि एचआर एंड सीई सेक्रेटरी को विभाग के अन्य सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान करना चाहिए कि "जवाबदेही का ऐसा पूर्ण अभाव" नियम से अधिक अपवाद है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने संयुक्त आयुक्त, तंजावुर को निम्नलिखित निर्देश पारित किया,

    "संबंधित संयुक्त आयुक्त, तेन्नारासु, गणेशन के पुत्र, को कारण बताने के लिए एक हलफनामा दायर करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, अन्य बातों के साथ, जिस तरह से हलफनामे में अदालत के प्रति अनादर दिखाया गया है, मसौदा तैयार किया गया है और किसी भी विवरण पर ध्यान न देने या उसे अदालत में प्रस्तुत करने की मांग करने में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए। जब मामला आगे आए तो ऐसी व्याख्या भी उपलब्ध होनी चाहिए।"

    एचआर और सीई विभाग के सचिव को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसमें मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि की सीमा का विवरण देने को कहा गया है। साथ ही भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनका ब्योरा देने को कहा गया है। साथ ही उन काश्तकारों का विवरण देने को कहा गया है जिन्हें भूमि को पट्टे पर दिया गया हो। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है ।

    केस शीर्षक: हाथी जी राजेंद्रन बनाम सचिव और अन्य

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