क्या मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए? क्या मस्जिदों और चर्चों पर सरकार को समान नियंत्रण रखने का तर्क उचित नहीं है? मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा

LiveLaw News Network

26 Feb 2022 11:48 AM IST

  • क्या मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए? क्या मस्जिदों और चर्चों पर सरकार को समान नियंत्रण रखने का तर्क उचित नहीं है? मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा

    मद्रास हाईकोर्ट ने श्रीरंगम मंदिर प्रशासन (श्रीरंगम भगवान रंगनाथस्वामी मंदिर) के बारे में कथित रूप से सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में मंदिर एक्टिविस्ट रंगराजन नरसिम्हन के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर रद्द कर दी।

    जस्टिस जीआर स्वामीनाथन एफआईआर रद्द करते हुए ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 199 मानहानि के लिए एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाती है। अदालत ने रेखांकित किया कि सीआरपीसी की धारा 199 अदालत के बारे में आईपीसी [मानहानि] के अध्याय XXI में अपराधों का संज्ञान नहीं लेने के बारे में बताती है, जब तक कि अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत न की जाए।

    जब मामले का फैसला सुनाया गया तो सिंगल जज बेंच ने मंदिरों के प्रशासन पर भी कुछ सवाल उठाए।

    बेंच ने कहा,

    " क्या उन्हें (मंदिरों को) सरकार के अधीन रहना चाहिए? क्या धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाली सरकार को सभी धार्मिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए? क्या श्री टी.आर. रमेश जैसे जानकार और प्रतिबद्ध एक्टिविस्ट का यह तर्क उचित नहीं हैं कि सरकार को मंदिरों पर उसी डिग्री और नियंत्रण का स्तर रखना चाहिए जैसा कि चर्चों और मस्जिदों पर प्रयोग किया जाता है? ऐसे प्रश्न और विचार मेरे दिमाग में आते हैं, क्योंकि मेरे सामने याचिकाकर्ता न केवल एक भावुक भक्त है, बल्कि एक एक्टिविस्ट भी है।"

    यह मानने के बाद कि एफआईआर इस कारण टिकने योग्य नहीं है कि अपराध आईपीसी की धारा 500 के तहत आता है। अदालत ने विचार किया कि क्या आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत अपराध [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना] याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है?

    बिलाल अहमद कालू बनाम स्टेट ऑफ एपी (1997) का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि एक वैष्णव द्वारा एक वैष्णव मंदिर के प्रशासन और उसके कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी की गई थी और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई एक समूह किसी दूसरे के खिलाफ खड़ा था।

    अदालत ने बिलाल अहमद कालू का जिक्र करते हुए कहा,

    "...आईपीसी की धारा 153ए और 505(2) में सामान्य विशेषता "विभिन्न" धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों और समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना को बढ़ावा देना है। यह आवश्यक है कि इस तरह के अपराध के गठन के लिए कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि केवल एक समुदाय या समूह की भावना को किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना उकसाए दोनों वर्गों में से किसी एक को आकर्षित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों में दो समूह शामिल नहीं हैं।"

    अदालत ने यह भी देखा कि अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) में धारा 45 का आह्वान भी गलत है। अदालत ने पाया कि एफआईआर में इसे शामिल करना कानून के खिलाफ है।

    कोर्ट ने कहा,

    "... बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी और साइबर धोखाधड़ी पर (2014) पीएल दिसंबर 76 में प्रकाशित एक निबंध में यह उल्लेख किया गया है कि आईटी एक्ट, 2000 ने बैंकों को आपराधिक और नागरिक कार्रवाई दोनों के लिए उत्तरदायी बनाया है। फुटनोट्स में धारा 65 से 74 को पूर्व श्रेणी के तहत संदर्भित किया जाता है जबकि धारा 43 से 45 को बाद की श्रेणी के तहत संदर्भित किया जाता है। वैधानिक योजना बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्धारित परिस्थितियों में मुआवजे की वसूली के उद्देश्य से धारा 45 लागू की जा सकती है। यह एक वास्तविक अपराध नहीं है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु मंदिरों की भूमि है और मंदिरों ने इसकी संस्कृति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में मंदिरों की स्थिति दयनीय है।

    अदालत ने देखा,

    "उनके (मंदिरों के) रखरखाव के लिए दी गई भूमि को निजी हितों द्वारा हड़प लिया गया है। प्राचीन मूर्तियों की चोरी और विदेशों में तस्करी की गई है। मंदिर के कर्मचारियों को एक मामूली भुगतान किया जाता है। हजारों मंदिर पूरी तरह से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पूजा भी नहीं की जा रही है। बहुत कुछ करने की जरूरत है उनकी महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया।"

    मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता मंदिर के कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर मंदिर प्रबंधन के खिलाफ अत्यधिक मानहानि के आरोप लगाए गए थे। वास्तविक शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोप न केवल बेबुनियाद हैं, बल्कि भक्तों के मन में अलार्म पैदा करने के लिए भी लगाए गए हैं।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह केवल मंदिर प्रशासन के कई गलत कामों को उजागर कर रहा था। पद्म भूषण श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के न्यासी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, श्री वेणु श्रीनिवासन भी उत्तरदाताओं में से एक थे।

    कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं मंजूर करते हुए उल्लेख किया कि किसी भी प्रकार की बहस सभ्यता के उच्चतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

    "... थोड़ी सी भी मात्रा में बल या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। बेशक मैं यहां याचिकाकर्ता को उपदेश देने के लिए नहीं हूं। मैं कोई प्रशांत किशोर नहीं हूं। याचिकाकर्ता मेरे पास परामर्श के लिए नहीं आए हैं। वह फैसले के लिए आए हैं और बेहतर होगा कि मैं अपनी भूमिका उसी तक सीमित रखूं।"

    मद्रास हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) पर भरोसा करते हुए यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला कुछ बिंदुओं के अंतर्गत आता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या निहित शक्तियों के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक अभियोजन रद्द करने के लिए लागू करने पर उचित ठहराया है।

    अदालत ने कहा कि चूंकि आईपीसी की धारा 500 पर केवल सीआरपीसी की धारा 199 के तहत निर्धारित तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है, भजन लाल मामले में निर्धारित निम्नलिखित पैरामीटर लागू होंगे:

    "6 .... किसी भी प्रावधान में निहित कानूनी रोक के संबंध में संहिता या संबंधित अधिनियम को व्यक्त करें..."।

    चूंकि आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत अपराध लागू नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया है, इसलिए मामले में निर्धारित पैरामीटर 1 और 3 भी लागू होते हैं। अदालत ने कहा, पैरामीटर 1 और 3 इस प्रकार हैं।

    1. भले ही एफआईआर में आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता।

    3. जहां एफआईआर में किए गए अनियंत्रित आरोप... किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते।

    चूंकि अदालत ने पहले ही बताया कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 45 में केवल सिविल रेमेडी की परिकल्पना की गई है और इसे दंडात्मक प्रावधान के रूप में नहीं माना जा सकता। अदालत ने माना कि एफआईआर 'किसी भी एंग्ल से टिकने योग्य नहीं है।

    केस टाइटल : रंगराजन नरसिम्हन बनाम पुलिस निरीक्षक, श्रीरंगम पुलिस स्टेशन और अन्य।

    केस नंबर : 2021 के सीआरएल.ओपी (एमडी) नंबर 20380 और 20387 और 2021 के सीआरएल.एमपी (एमडी) नंबर 11584 और 11588

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