'ऐसे नीतिगत निर्णयों में कोर्ट का दखल उचित नहीं': हर शहर में एयरपोर्ट की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने कहा

Avanish Pathak

14 Jun 2023 4:30 PM IST

  • ऐसे नीतिगत निर्णयों में कोर्ट का दखल उचित नहीं: हर शहर में एयरपोर्ट की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने कहा

    पटना हाईकोर्ट ने बिहार के लगभग सभी जिलों में हवाई अड्डे की स्थापना की मांग वाली 31 जनहित याचिकाओं (पीआईएल) का निस्तारण कर दिया है।

    चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद की पीठ ने कहा,

    "हमारी राय में, रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, विशेष रूप से एक जनहित याचिका के रूप में, क्योंकि यह संबंधित सरकारों का विशुद्ध रूप से नीतिगत मामला है कि वे हवाई अड्डों की स्थापना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि आदि के बारे में निर्णय लें, जिसमें वित्तीय व्यवहार्यता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बन जाता है। सभी 31 रिट याचिकाओं में यही दावा किया गया है कि बिहार के हर जिले में एक हवाई अड्डा होना चाहिए। हम यह कहे बिना नहीं रह सकते हैं, यह न्यायिक दिमाग को झटका देता है, विशेष रूप से ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की न्यायिक शक्ति को देखते हुए।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील, एडवोकेट सुमित कुमार सिंह ने अदालत के पहले के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे बिहार की कुल 31 हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के लिए तय भूमि पर मौजूद अतिक्रमणों की पहचान करें और उन्हें हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

    उस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि बिहार के 31 हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों में से केवल तीन पटना, गया और दरभंगा घरेलू उड़ानों के लिए चालू हैं। जबकि, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और जोगबनी में गैर-परिचालन हवाईअड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नियंत्रण में आते हैं।

    यह देखते हुए कि विशिष्ट स्थानों पर हवाईअड्डे स्थापित करने का निर्णय कार्यकारी शाखा के लिए एक मामला है, अदालत ने आगे कहा कि जनहित याचिकाओं को केवल पूर्णिया हवाईअड्डे के मामले में माना गया था, बिहार के नौ प्रमुख जिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए।

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार राज्य के जवाबी हलफनामों का जिक्र करते हुए, जिसमें भूमि अधिग्रहण और पहुंच मार्ग के निर्माण के मुद्दों को इंगित किया गया था, पीठ ने कहा, "जाहिर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एएआई के बीच मुद्दों को सुलझाया जाना है। इस न्यायालय के लिए इस तरह के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा और यह भूमि के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को निर्देश देने के लिए पर्याप्त होगा; जो या तो एएआई या राज्य सरकार के स्वामित्व और अधिकार में हैं।"

    कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में पहले के निर्देश को निरपेक्ष बनाया जाता है।

    पीठ ने कहा, "हवाईअड्डे की स्थापना के लिए समर्पित भूमि के किसी भी अतिक्रमण के संदर्भ में, भविष्य में इसे अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा और संबंधित मालिक ऐसी भूमि के उचित रखरखाव के प्रति सचेत रहेंगे।"

    रिट याचिकाओं के बैच का निस्तारण करते हुए, पीठ ने कहा कि रिट याचिकाओं को लंबित रखने से कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और जहां तक हवाई अड्डे की स्थापना का संबंध है, सरकार के बीच चर्चाओं की निगरानी या पर्यवेक्षण नहीं कर सकती है।

    केस टाइटल: निखिल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 1784/2023

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story