शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर और उनकी पत्नी मनीषा वायकार ने पूर्व बीजेपी सांसद कीर्ति सोमैया के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया

LiveLaw News Network

3 April 2021 10:06 AM GMT

  • शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर और उनकी पत्नी मनीषा वायकार ने पूर्व बीजेपी सांसद कीर्ति सोमैया के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया

    शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर और उनकी पत्नी मनीषा वायकर ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया द्वारा उनके खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयानों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    विधायक वायकर ने सोमैया के खिलाफ उनके खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने, मानहानि करने और अपूरणीय क्षति पहुंचाने के कारण 100 करोड़ का हर्जाना की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया है।

    इसके अलावा, वर्तमान सूट की पेंडेंसी के दौरान किसी भी तरीके से उनकी छवि को खराब करने से सोमैया को प्रतिबंधित करने की मांग की गई।

    शिवसेना नेता और उनकी पत्नी द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और समाचार चैनलों पर सोमैया द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग के समक्ष रवींद्र वायकर द्वारा दायर घोषणा में झूठे खुलासे या बेमानी संपत्ति का आरोप लगाया गया है।

    वायकर ने तर्क दिया है कि सोमैया के बयान व्यावसायिक लाभ के लिए कई गैर-मौजूदा लाभदायक लेन-देन के एक भ्रमपूर्ण अस्तित्व को चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिए गए बयान असत्य हैं और उनके अपने राजनीतिक दल के अंदर लाभ उठाने के इरादे से किए गए हैं।

    वायकर के अनुसार, अन्वय नाइक की आत्महत्या के मौजूदा मुद्दे के बीच इन निराधार कहानियों को सोमैया ने वास्तविक अपराधियों से ध्यान हटाने के लिए गढ़ा है। उन्होंने इन निराधार आरोप को अपने स्वयं के राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से बदनाम करने के लिए लगाया है, क्योंकि वह अपनी पार्टी में अपनी पहचान खो रहे हैं।

    उनके मुकदमों में वादी ने कहा कि सोमैया ने वायकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोपों के साथ बयान दिया था कि उन्होंने बाजार मूल्य से कम कीमत पर अन्वय नाइक की कोरलाई संपत्ति प्राप्त की, लेकिन चुनावी हलफनामे में इसे शामिल नहीं किया।

    वायकर के अनुसार, सोमैया ने उन पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बारे में बेबुनियाद और झूठे बयान देने के लिए निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:

    • चुनाव आयोग के समक्ष अपनी संपत्ति की गैर-घोषित घोषणा और शपथ पर गलत जानकारी देना।

    • वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जमीन के कोरलई भूखंड पर 19 बंगले बनाए गए हैं।

    यह भी आरोप लगाया गया कि 25 करोड़ का लाभ बीकर को बीएमसी के खिलाफ मिला था, जिसमें अविनाश भोसले और शाहिद बलवा को 200 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

    याचिका में मनीषा वायकर और रश्मि ठाकरे के खिलाफ सोमैया द्वारा दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें अर्नब गोस्वामी के कथित 'अत्याचार और लक्ष्यीकरण' में उनकी संलिप्तता की संभावना है।

    वायकर के अनुसार, उनके पास समाज में एक व्यापक प्रतिष्ठा और सम्मान है और सोमैया द्वारा दिए गए बयान उन्हें झूठे के पुलिंदे में जबरदस्ती बांधने का एक प्रयास है।

    वादियों ने तर्क दिया है कि सोमैया के बयानों ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर असहनीय मानसिक पीड़ा, वित्तीय नुकसान और अपूरणीय क्षति का कारण बना दिया है, जो उन्होंने कड़ी मेहनत और खून-पसीना एक करके जमा किए हैं। उनके बयानों और झूठी अफवाहों के परिणामस्वरूप, आम जनता ने उनकी ईमानदारी पर संदेह करना शुरू कर दिया है।

    वादी के अनुसार, सोमैया ने रेवदांदा पुलिस स्टेशन के सामने झूठे आपराधिक मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया है। उन्होंने जनता के मन में संदेह पैदा करने के लिए 'शंका' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है।

    अभियोगी ने इसलिए कहा है कि उनकी प्रतिष्ठा कथित मानहानिकारक बयानों द्वारा खराब की गई है और उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए इस नुकसान के भुगतान के लिए उन्हें 100 करोड़ रूपये का हर्जाना दिलाया जाए और साथ ही हर्जाना अदा किए जाने की तारीख तक 18% की दर से ब्याज भी दिलाया जाए।

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