यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आईसीसी 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

10 Jan 2023 10:47 AM IST

  • यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आईसीसी 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत और जांच की कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (आईसीसी) धारा 11(4) के तहत उल्लिखित 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही है।

    जस्टिस विकास महाजन ने कहा,

    "कहने की जरूरत नहीं कि यौन उत्पीड़न के आरोपों वाली ऐसी शिकायतों को निश्चित मात्रा में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ माना जाना चाहिए। तदनुसार, इसकी जांच की जानी चाहिए और उनके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए, यह दोनों के हित में है। शिकायतकर्ता के साथ-साथ वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।"

    यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 11(4) को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता, अदालत ने विनय कुमार राय बनाम भारत संघ और अन्य में त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह पाया गया कि प्रावधान के तहत प्रदान की गई समय सीमा को टर्मिनल बिंदु के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिसके आगे जांच जारी नहीं रखी जा सकती।

    अदालत ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने पॉश अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर दूसरी शिकायत को चुनौती दी। उसका मामला यह है कि 12 अक्टूबर, 2022 को दर्ज की गई दूसरी शिकायत उसी कथित घटना से संबंधित है, जो पहले से ही 3 जून, 2022 की प्रारंभिक शिकायत का विषय थी।

    सीए ने दूसरी शिकायत के संबंध में छह जनवरी को होने वाली सुनवाई के संबंध में उन्हें मिले नोटिस को भी चुनौती दी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक ही घटना के संबंध में दो कार्यवाही कानून में स्वीकार्य नहीं हैं और एक ही कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ दो जांच शुरू करके सीए को दो बार परेशान नहीं किया जा सकता।

    वकील ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार, जांच को 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, जो प्रारंभिक शिकायत की तारीख से समाप्त हो गया और इस प्रकार आईसीसी की पूरी कार्यवाही निष्फल हो गई।

    दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि 24 सितंबर, 2022 को प्रारंभिक सुनवाई हुई, जिसमें सुलह का प्रयास किया गया। यह जोड़ा गया कि दूसरी शिकायत कोई अलग शिकायत नहीं है और दोनों शिकायतों की सामग्री समान है।

    अदालत ने प्रथम दृष्टया प्रतिवादियों के इस तर्क में बल पाया कि प्रारंभिक शिकायत, प्रारंभिक सुनवाई और प्रस्तावित सुनवाई के संबंध में आईसीसी द्वारा शुरू की गई जांच उसी जांच का हिस्सा है।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के दो अलग-अलग जांचों के अधीन होने का कोई सवाल ही नहीं है।

    अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि जांच की कार्यवाही 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई, इसलिए यह निष्फल हो जाएगी।

    जस्टिस महाजन ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता देरी के कारण हुए किसी भी पूर्वाग्रह को इंगित करने में विफल रहा है, कहा,

    "यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि देरी के लिए प्रतिवादी नंबर 3 (शिकायतकर्ता) जिम्मेदार है। मेरा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत और उससे होने वाली जांच कार्यवाही को केवल इस कारण से रद्द नहीं किया जा सकता है कि आंतरिक शिकायत समिति अधिनियम की धारा 11(4) में दी गई समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही।”

    याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं मिलने पर अदालत ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और इसे 28 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: सीए नितेश पराशर बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई और अन्य।

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