तकनीकी आधार पर आईटीएटी द्वारा मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने से आपराधिक शिकायत का स्वत: निराकरण नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

2 Jun 2022 10:50 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तकनीकी आधार पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो उसे आयकर अधिनियम के तहत संबंधित अदालत के समक्ष आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

    जस्टिस जी चंद्रशेखरन, सिने अभिनेता एसजे सूर्या द्वारा उनके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ईओआई) चेन्नई, अलीकुलम रोड के समक्ष मुकदमा रद्द करने के लिए दायर एक याचिका पर इस आधार पर विचार कर रहे थे कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने उनके खिलाफ मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया था।

    अदालत ने पाया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने केवल सीमा के आधार पर अपीलों का निपटारा किया, योग्यता के आधार पर नहीं।

    शिकायत में दर्ज आरोप से स्पष्ट था कि, नोटिस देने के बावजूद, वैधानिक नोटिस, जैसा कि शिकायत में शिकायत वर्णित था, के बावजूद, याचिकाकर्ता ने रिटर्न दाखिल नहीं किया, अग्रिम कर और मांगे गए कर का भुगतान नहीं किया, समय पर रिटर्न दाखिल न करके वास्तविक आय को छुपा दिया।

    इन मामलों को आवश्यक रूप से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था क्योंकि उल्लंघनों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 सी (1), 276 सी (2), 276 सीसी और 277 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था।

    मामला

    याचिकाकर्ता/अभियुक्त एसजे सूर्या सिने अभिनेता और निर्देशक हैं, जो फिल्मों में अभिनय के लिए पारिश्रमिक से आय प्राप्त करते हैं और फिल्मों का निर्देशन भी करते हैं, उन्होंने आकलन वर्ष 2002-03 से 2006-07 और 2009-10 के दौरान कर योग्य आय को छुपा दिया था।

    आय की रिटर्न दाखिल करने में विफलता के कारण, अभिनेता के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276 सीसी के तहत ईओसीसी कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। उसी से व्यथित, अभिनेता ने आयकर मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजन को चुनौती देने के लिए याचिकाएं दायर की थी।

    याचिकाकर्ता की दलीलें

    याचिकाकर्ता के तर्क निम्नलिखित थे:

    i) शिकायत प्री-मैच्योर है, क्योंकि विभाग के समक्ष कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है और अंतिम रूप तक पहुंच गई है।

    ii) मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश, जिसकी सीआईटी (ए) द्वारा पुष्टि की गई, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसे शून्य घोषित करते हुए रद्द किया गया है।

    iii) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यह स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता किसी भी कर दंड या ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के तहत प्रभार्य या अधिरोपित हो सकता है।

    iv) जब ऐसा हो, और जब अधिनियम के तहत कोई कर, जुर्माना या ब्याज प्रभार्य या अधिरोपित न हो, तो अधिनियम की धारा 276 सी (1) के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है।

    v) जब याचिकाकर्ता द्वारा कोई कर, जुर्माना या ब्याज देय नहीं है, तो अधिनियम की धारा 276 सी (2) के तहत इस तरह के कर, जुर्माना या ब्याज के भुगतान से बचने का प्रयास करने का आरोप कायम नहीं रह सकता है।

    vi) अधिनियम की धारा 276 सीसी के तहत आयकर रिटर्न न दाखिल करने के लिए कोई मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है, जब देय कर 3000/- रुपये से कम हो सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता को एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए, धारा 276 सीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

    vii) इस मामले में सत्यापन के झूठे बयान को जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने आय की कोई विवरणी दाखिल नहीं की है या एक बयान दिया है जिसे झूठा कहा जा सकता है।

    प्रतिवादियों की दलीलें

    इन शिकायतों को सर्वेक्षण और तलाशी कार्यवाही की शाखा के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन सर्वेक्षण और तलाशी की कार्यवाही के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उल्लंघन प्रकाश में नहीं आते और इसके परिणामस्वरूप सरकार की आय और राजस्व की हानि होती।

    इन याचिकाओं को मुख्य रूप से इस कारण से दायर किया गया है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आकलन को शून्य माना है। हालांकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने शिकायत में उठाए गए किसी भी आधार पर निर्णय नहीं लिया है या कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

    यह आदेश पूरी तरह से तकनीकी आधार पर पारित किया गया था कि मूल्यांकन समयबाधित थे। जब आपराधिक शिकायत में उठाए गए गुण या आधार पर आदेश पारित नहीं किया गया था, तो कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना नहीं की जा सकती है।

    न्यायालयों द्वारा लगातार यह माना गया है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन का आदेश, आपराधिक अभियोजन के लिए एक बार नहीं होगा, खासकर जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था।

    जब शिकायत में अपराध की सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित की जाती है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलों को केवल सीमा के आधार पर निपटाया, न कि योग्यता के आधार पर।

    यह आगे देखा गया है कि योग्यता संबंधित अन्य आधार एक अकादमिक अभ्यास बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि शिकायत में उठाए गए अन्य मुद्दे, विशेष रूप से आय की रिटर्न दाखिल न करना, अग्रिम कर का भुगतान न करने के संबंध में शिकायतों में उठाए गए आरोप -मांगे गए कर का भुगतान, आय की रिटर्न दाखिल न कर सही आय को छिपाने पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था।

    जब मामला गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि सीमा के तकनीकी आधार पर तय किया गया था, तो इस न्यायालय का विचार राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2011) 3 एससीसी 581 में तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर होगा, कि याचिकाकर्ता 2015 के ईओसीसी संख्या 101, 102, 103, 104, 105 में कार्यवाही को रद्द करने की मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारण आदेशों को रद्द कर दिया था।

    जब एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो यह बहुत अच्छी तरह से तय हो गया है कि बिना किसी जोड़ या घटाव के शिकायत में अविवादित कथनों को देखा जाना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि अपराध किया जा सकता है या नहीं।

    यदि इस मामले में उस मानदंड को लागू किया जाता है, तो इस न्यायालय का सुविचारित विचार है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने शिकायत में कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया।

    आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278 (ई) अदालत को आरोपी की आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान लगाने का अधिकार देती है, जब तक कि आरोपी यह नहीं दिखाता कि अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

    केस टाइटल: एसजे सूर्या बनाम आयकर उपायुक्त

    केस नंबर: Crl.O.P.No.29914 of 2015 and other

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 236

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